महेंद्रगढ़: जिला प्रशासन ने नांगल चौधरी सहित जिले में अवैध स्टोन क्रेशर यूनिट को बंद करने और सहमति पत्र रद्द करने की सिफारिश की है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार नियमों के विरुद्ध चल रहे जिले के 40 स्टोन क्रेशर यूनिट को बंद करने और सहमति पत्र रद्द करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा 2 स्टोन क्रेशर यूनिट को मिले अनुमति पत्र रद्द कर दिए गए हैं.
अवैध स्टोन क्रेशर पर शिकंजा
उपायुक्त अजय कुमार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की बैठक में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिले में नियमों के खिलाफ कोई भी यूनिट नहीं चलनी चाहिए. समय-समय पर संयुक्त टीम औचक निरीक्षण करे और ऐसी यूनिटों को तुरंत बंद करवाएं. जो नियमों की परवाह नहीं कर रहे हैं. उपायुक्त ने बताया कि जिले की 22 अन्य स्टोन क्रेशर यूनिट की अनुमति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मुख्यालय की ओर से जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
नियमों का पालन करना जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण से संबंधित सभी नियमों की पालना होना जरूरी है. बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि निरीक्षण टीम में सभी तकनीकी अधिकारी शामिल होने चाहिए. साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट में इस बात का भी पता लगाया जाए कि जिले में क्रेशर के कारण कितना नुकसान हो रहा है. साथ ही वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन और कृषि क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जाए.
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उपायुक्त ने कहा कि जिले में एक्यूआई के लेवल के अनुसार ये पता लगाया जाए की पर्यारण को खराब करने में किस क्षेत्र का कितना हिस्सा है. इस दौरान सभी उन्नत किस्म के यंत्रों का प्रयोग किया जाए. उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार एक स्टोन क्रेशर से निर्धारित मात्रा तक ही प्रदूषण होना चाहिए. अगर इससे अधिक प्रदूषण यूनिट से रहा है तो उसे बंद किया जाएगा.