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हरियाणा: नाबालिग को पहली बार हुई उम्रकैद, रेप की कोशिश में की थी मौसेरी बहन की हत्या

तीन साल पहले आरोपी ने अपनी ही मौसेरी बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ 25 हमले किए और मौत के घाट उतार दिए.

बहन के हत्यारे को मिली सजा
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Published : Jul 24, 2019, 4:30 PM IST

Updated : Jul 24, 2019, 5:36 PM IST

कुरुक्षेत्र: साल 2016 से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे पिता को आखिर इंसाफ मिल ही गया. कोर्ट ने पहली बार अपनी बहन की हत्या करने वाले एक नाबालिग आरोपी को सजा सुनाई है.

दरअसल तीन साल पहले आरोपी ने अपनी ही मौसेरी बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ 25 वार किए और मौत के घाट उतार दिया.

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बहन की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया. अब तीन साल बाद कोर्ट ने हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद और पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है.

मृतक बेटी के पिता का कहना है कि उनकी एक ही बेटी थी और पिछले तीन साल से वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. आखिरकार कोर्ट के फैसले से उन्हें इंसाफ मिला. इस फैसले के बाद बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी आएगी.

कुरुक्षेत्र: साल 2016 से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे पिता को आखिर इंसाफ मिल ही गया. कोर्ट ने पहली बार अपनी बहन की हत्या करने वाले एक नाबालिग आरोपी को सजा सुनाई है.

दरअसल तीन साल पहले आरोपी ने अपनी ही मौसेरी बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ 25 वार किए और मौत के घाट उतार दिया.

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बहन की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया. अब तीन साल बाद कोर्ट ने हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद और पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है.

मृतक बेटी के पिता का कहना है कि उनकी एक ही बेटी थी और पिछले तीन साल से वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. आखिरकार कोर्ट के फैसले से उन्हें इंसाफ मिला. इस फैसले के बाद बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी आएगी.

Intro:सन 2016 में अपनी नाबालिक मौसेरी बहन से रेप करने मैं असफल होने पर बहन का बेरहमी से कत्ल करने वाले शहबाज सिंह को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा।
हरियाणा में पहला ऐसा फैसला है जिसमें किसी नाबालिक को अदालत ने अपराध को देखते हुए वह अपराधिक प्रवृत्ति को देखने के बाद यह फैसला सुनाया है।






Body:गौरतलब है कि 2016 में डीएवी स्कूल के 10 कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिक सरबजीत कौर काल्पनिक नाम का घर में अकेला पाकर उसी के मौसेरे भाई शहबाज सिंह ने रेप करने का प्रयास किया और रेप में नाकाम होने पर चाकू से ताबड़तोड़ 25 हमले करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया और घर से फरार हो गया था पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्नैपर डॉग की मदद से हमलावर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और लगभग 3 साल के बाद आज शहबाज को लालचंद की कोर्ट ने हत्या के जुर्म में उम्रकैद और पोस्को एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है


Conclusion:सरबजीत कौर का पिता ने बताया की उसकी यह एक ही बेटी थी जो स्कूल से आने के बाद घर पर अकेली थी और मौका पाकर उसके मौसेरे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की और रेप करने की कोशिश में नाकाम होने पर हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद हॉस्पिटल में परिजनों के साथ मिलकर सब काम करवाता रहा और पुलिस की मुस्तैदी से इस को काबू किया गया था आज कोर्ट का फैसला आने पर वह बहुत खुश है और उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिला है और वह कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश है अगर इसी तरह इंसाफ मिलता रहा तो इस रेप जैसी वारदात पर लगाम लग सकेगी

बाईट:-गुरनाम सिंह
बाईट:-धर्मेन्द्र सिंह वकील
Last Updated : Jul 24, 2019, 5:36 PM IST
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