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ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म केस में जिला अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा - child abused in kurukshetra

कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में अपना फैसला सुनाना है. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

life imprisonment on child abused in kurukshetra
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Published : Nov 19, 2019, 7:56 PM IST

कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने अक्तूबर 2018 में ढाई वर्ष की मासूम के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को अलग-अलग दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा और साथ ही 25 हजार रुपये जुर्मना भरने की सजा सुनाई है.

ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर सजा
यह जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के नजदीक गांव हाल बराड़ा रोड़ शाहबाद की रहने वाली विवाहिता महिला ने अपने ही जिला में पुलिस को ढाई वर्ष की मासूम बेटी के साथ विजय पुत्र ने शाहबाद में शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था.

चंदौली पुलिस ने भेजी थी एफआईआर की कॉपी
इस मामले के लेकर शाहबाद पुलिस को अवगत करवाया था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई थी. इस महिला की शिकायत पर चंदौली पुलिस ने केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी पुलिस मुख्यालय कुरुक्षेत्र को भेजी थी जिस पर संज्ञान लेते हुए शाहबाद पुलिस ने 8 अगस्त 2018 को आरोपी विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था.

ये भी पढे़ं:- हताश कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, बोले- हाथ न पहुंचे थू कोड़ी

महिला एएसआई ने किया था गिरफ्तार
महिला एएसआई शर्मिला ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत में चल रही थी. अदालत ने पीड़ित परिजनों के ब्यान कलमबद्ध करने के साथ-साथ अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद आरोपी विजय को दोषी करार दे दिया.

आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद
अदालत ने अपने फैसले में धारा 6 पोक्सो में उम्र कैद, 10 हजार रुपये जुमार्ना न भरने पर 3 माह, धारा 376 के तहत उम्र कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना न भरने पर 4 माह की कैद अलग से काटनी होगी. आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने अक्तूबर 2018 में ढाई वर्ष की मासूम के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को अलग-अलग दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा और साथ ही 25 हजार रुपये जुर्मना भरने की सजा सुनाई है.

ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर सजा
यह जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के नजदीक गांव हाल बराड़ा रोड़ शाहबाद की रहने वाली विवाहिता महिला ने अपने ही जिला में पुलिस को ढाई वर्ष की मासूम बेटी के साथ विजय पुत्र ने शाहबाद में शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था.

चंदौली पुलिस ने भेजी थी एफआईआर की कॉपी
इस मामले के लेकर शाहबाद पुलिस को अवगत करवाया था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई थी. इस महिला की शिकायत पर चंदौली पुलिस ने केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी पुलिस मुख्यालय कुरुक्षेत्र को भेजी थी जिस पर संज्ञान लेते हुए शाहबाद पुलिस ने 8 अगस्त 2018 को आरोपी विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था.

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महिला एएसआई ने किया था गिरफ्तार
महिला एएसआई शर्मिला ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत में चल रही थी. अदालत ने पीड़ित परिजनों के ब्यान कलमबद्ध करने के साथ-साथ अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद आरोपी विजय को दोषी करार दे दिया.

आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद
अदालत ने अपने फैसले में धारा 6 पोक्सो में उम्र कैद, 10 हजार रुपये जुमार्ना न भरने पर 3 माह, धारा 376 के तहत उम्र कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना न भरने पर 4 माह की कैद अलग से काटनी होगी. आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

Intro:ड्राई न्यूज़

मासूम बालिका के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को लाईफ कैद की सजा


कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने अक्तूबर 2018 में ढाई वर्ष की मासूम के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को अलग-अलग दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये जुर्मना भरने की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के नजदीक गांव हाल बराड़ा रोड़ शाहबाद की रहने वाली विवाहिता महिला द्वारा अपने ही जिला में पुलिस को ढाई वर्ष की मासूम बेटी के साथ शिकायतकर्त्री के चाचा के पुत्र विजय पुत्र प्द्वरा शाहबाद में शर्मशार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में शाहबाद पुलिस को अवगत करवाया था लेकिन उसकी सुनवाई नही हुई। इस महिला की शिकायत पर चंदौली पुलिस ने केस दर्ज कर एफआई आर प्रति पुलिस मुख्यालय कुरुक्षेत्र को भेजी थी जिस पर संज्ञान लेते हुए शाहबाद पुलिस ने 8 अगस्त 2018 को आरोपी विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था। महिला एएसआई शर्मिला ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत में चल रही थी। अदालत ने पीड़ित परिजनों के ब्यान कलमबद्ध करने के साथ-साथ अधिवक्ताओं की जिरह सुनने उपरांत आरोपी विजय को दोषी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में धारा 6 पोस्को में लाईफ की कैद, 10 हजार रुपये जुमार्ना न भ रने पर 3 माह, धारा 376 के तहत लाईफ कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना न •भरने पर 4 माह की कैद अलग से काटनी होगी। आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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