कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने अक्तूबर 2018 में ढाई वर्ष की मासूम के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को अलग-अलग दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा और साथ ही 25 हजार रुपये जुर्मना भरने की सजा सुनाई है.
ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर सजा
यह जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के नजदीक गांव हाल बराड़ा रोड़ शाहबाद की रहने वाली विवाहिता महिला ने अपने ही जिला में पुलिस को ढाई वर्ष की मासूम बेटी के साथ विजय पुत्र ने शाहबाद में शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था.
चंदौली पुलिस ने भेजी थी एफआईआर की कॉपी
इस मामले के लेकर शाहबाद पुलिस को अवगत करवाया था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई थी. इस महिला की शिकायत पर चंदौली पुलिस ने केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी पुलिस मुख्यालय कुरुक्षेत्र को भेजी थी जिस पर संज्ञान लेते हुए शाहबाद पुलिस ने 8 अगस्त 2018 को आरोपी विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था.
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महिला एएसआई ने किया था गिरफ्तार
महिला एएसआई शर्मिला ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत में चल रही थी. अदालत ने पीड़ित परिजनों के ब्यान कलमबद्ध करने के साथ-साथ अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद आरोपी विजय को दोषी करार दे दिया.
आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद
अदालत ने अपने फैसले में धारा 6 पोक्सो में उम्र कैद, 10 हजार रुपये जुमार्ना न भरने पर 3 माह, धारा 376 के तहत उम्र कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना न भरने पर 4 माह की कैद अलग से काटनी होगी. आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है.