करनाल: जिले के काछवा रोड स्थित स्लॉटर हाउस में बुधवार 8 जुलाई से स्लॉटरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा. स्लाटर के बाद लाइसेंस शुदा व्यक्ति ही अपनी दुकान पर मांस की ब्रिकी कर सकेंगे. यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी उपायुक्त नशांत कुमार यादव ने दिया.
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि स्लॉटरिंग का समय सुबह 6 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है. उसके बाद ही मांस को दुकान पर ले जाकर उसकी ब्रिकी की जा सकेगी. किसी भी जानवर का वध करने से पहले वैटरनरी डॉक्टर उसका मेडिकल चेकअप करेंगे. उन्होंने बताया कि शहर में मीट विक्रेताओं का नगर निगम द्वारा सर्वे किया गया था. सर्वे में करीब 40 व्यक्तियों की पहचान हुई थी. उनमें से 22 को लाईसेंस भी जारी कर दिए गए थे. शेष व्यक्तियों को भी लाईसेंस जारी किए जाएंगे.
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पैरामीटर्स की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार को कोई भी मांस भी ब्रिकी नहीं कर सकेगा. वहीं खोखो में बैठकर मांस नहीं बेच सकेंगे. लाईसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति नगर निगम एरिया में मांस की ब्रिकी नहीं कर सकता और ना ही अपनी दुकान पर मांस के लिए जानवर को काटा जाएगा. मांस की दुकान के फर्श में पानी की निकासी का उचित प्रावधान होना चाहिए, ताकि तरल पदार्थ बहकर सीवरेज या निकासी पाईप में जा सके.
उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई मांस विक्रेता इन नियमों की उल्लंघना करेगा. तो वह व्यक्तिगत रूप से उसका जिम्मेवार होगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.