करनाल: हाई पावर्ड कमेटी की 12 वीं बैठक माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बीते 11 फरवरी 2021 को 2,580 दोषियों पुन: प्रवेश की अनुमति हेतु आयोजित की गई. इस बैठक में राजीव अरोड़ा(आईएएस), हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, आईपीएस के. सेल्वराज (सेवानिवृत्त), जेल महानिदेशक (हरियाणा), प्रमोद गोयल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य सचिव) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भाग लिया.
हाई पावर्ड कमेटी का गठन राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत 23 मार्च 2020 को में जेल से पैरोल/अंतरिम जमानत पर दोषियों/विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए किया गया था. उक्त समिति बनने के बाद से, यह समिति जेलों के अंदर कोरोना संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए दोषियों/विचाराधीन कैदियों की पैरोल/जमानत बढ़ा रही है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस समिति ने 09 चरणों में हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के तहत पैरोल पर रिहा किए गए दोषियों का फिर से प्रवेश शुरू करने का फैसला किया है. जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोषियों का फिर से उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पुन: प्रवेश सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि दोषियों का पुन: प्रवेष उनके कारावास की अवधि के आधार पर 23 फरवरी 2021 से हो. जेल अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक-दूसरे के साथ तालमेल करें और 2,580 दोषियों के प्रवेश के समय सख्त परीक्षण और प्रोटोकॉल का पालन करें.
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बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन कैदियों को 1 फरवरी 2021 को पैरोल पर रिहा किया गया था, वे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उन्हें दी गई पैरोल की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करेंगे. इसके अलावा इस समिति ने जेल अधिकारियों को सुरक्षा के आधार पर या कोविड-19 मुद्दों के मद्देनजर एक जेल से दूसरे जेल में कैदियों के स्थानांतरण करने की भी अनुमति दी है.