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हरियाणा में इस आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए मिलते हैं 80 हजार, जानें कैसे उठाएं लाभ

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Published : May 1, 2023, 7:40 AM IST

हरियाणा में बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. आइए आजनते हैं कि बीपीएल परिवार कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. (Awas Navinikaran Yojana for house repair)

BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana in haryana
हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना

करनाल: राज्य व केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका आम लोग लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं. वहीं, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसका व्यक्ति बीपीएल परिवारों को लाभ उठा सकते हैं.

पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था योजना का लाभ: जानकारी के अनुसार इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था. वर्तमान प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया. ताकि जितने भी हरियाणा में बीपीएल परिवार हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके और वह इस योजना के जरिए वह अपने मकान की मरम्मत कर सके.

BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana in haryana
हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना.

सरकार ने 50 हजार से बढ़ाकर राशि को किया 80 हजार: इस योजना के तहत पहले अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों मकान की मरम्मत करने के लिए सरकार की तरफ से केवल 50 हजार रुपए दिए जाते थे. सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया है. हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए है तथा बीपीएल कार्ड में शामिल व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाता है.

ऐसे लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ: इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. जिस व्यक्ति का मकान 10 वर्ष से कम समय से बना हुआ है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि इस योजना के तहत मकान बनाने के बाद 10 वर्ष तक मकान की हालत अच्छी होती है इसलिए इसका 10 वर्ष या उससे ज्यादा का समय रखा गया है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है और आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए और वह अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का हो. बीपीएल सूची में शामिल व्यक्ति को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का अपना घर होना चाहिए और उसका घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए.

इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल या हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमान के अनुसार खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है. इन सभी कागजात के साथ वह किसी भी सीएससी सेंटर में जा कर पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद उनकी आवेदन हो जाने के बाद विभाग की तरफ से घर का सर्वे करने के लिए एक टीम आती है और सर्वे करने के बाद उसको यह राशि दे दी जाती है.

ये भी पढ़ें: धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आए हरियाणा BJP अध्यक्ष, जानें क्या कहा

करनाल: राज्य व केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका आम लोग लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं. वहीं, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसका व्यक्ति बीपीएल परिवारों को लाभ उठा सकते हैं.

पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था योजना का लाभ: जानकारी के अनुसार इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था. वर्तमान प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया. ताकि जितने भी हरियाणा में बीपीएल परिवार हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके और वह इस योजना के जरिए वह अपने मकान की मरम्मत कर सके.

BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana in haryana
हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना.

सरकार ने 50 हजार से बढ़ाकर राशि को किया 80 हजार: इस योजना के तहत पहले अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों मकान की मरम्मत करने के लिए सरकार की तरफ से केवल 50 हजार रुपए दिए जाते थे. सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया है. हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए है तथा बीपीएल कार्ड में शामिल व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाता है.

ऐसे लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ: इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. जिस व्यक्ति का मकान 10 वर्ष से कम समय से बना हुआ है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि इस योजना के तहत मकान बनाने के बाद 10 वर्ष तक मकान की हालत अच्छी होती है इसलिए इसका 10 वर्ष या उससे ज्यादा का समय रखा गया है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है और आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए और वह अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का हो. बीपीएल सूची में शामिल व्यक्ति को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का अपना घर होना चाहिए और उसका घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए.

इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल या हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमान के अनुसार खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है. इन सभी कागजात के साथ वह किसी भी सीएससी सेंटर में जा कर पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद उनकी आवेदन हो जाने के बाद विभाग की तरफ से घर का सर्वे करने के लिए एक टीम आती है और सर्वे करने के बाद उसको यह राशि दे दी जाती है.

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