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कैथल: रॉकी मित्तल की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की - रॉकी मित्तल केस ताजा समाचार

सेशन जिला कोर्ट ने रॉकी मित्तल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. रॉकी मित्तल पर जज पर हमले का आरोप है.

Rocky Mittal bail plea dismissed
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Published : Mar 18, 2021, 3:25 PM IST

कैथल: जज पर हमले के आरोप में 3 दिन की रिमांड के बाद रॉकी मित्तल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. हरियाणा स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल पर 18 मई 2015 को जज पर हमले का केस दर्ज हुआ था. उस दिन कैथल नई अनाज मंडी में आढ़ती की गोली मारकर हत्या की गई थी.

जिसके विरोध में आढ़तियों ने जींद रोड बाई पास कैथल पर जाम लगाया था. परिवार समेत कार में जा रहे जज की गाड़ी जाम में फंस गई थी. जज का आरोप था कि जाम लगाने वालों में शामिल रॉकी मित्तल ने कार की नीली बत्ती से उन पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी.

रॉकी मित्तल की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की

ये भी पढ़ें- बहन रितिका की मौत पर बबीता फोगाट ने किया भावुक ट्वीट, बोलीं- आत्महत्या कोई समाधान नहीं होता

सरकार में कई बड़े पदों पर रहे रॉकी पर दर्ज केस की जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट बनाई थी कि रॉकी पर लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी. बीते सप्ताह मंगलवार 9 मार्च को शहर थाना पुलिस ने रॉकी को पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया. रॉकी को 12 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. रॉकी के वकील आरडी शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हुई है. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

कैथल: जज पर हमले के आरोप में 3 दिन की रिमांड के बाद रॉकी मित्तल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. हरियाणा स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल पर 18 मई 2015 को जज पर हमले का केस दर्ज हुआ था. उस दिन कैथल नई अनाज मंडी में आढ़ती की गोली मारकर हत्या की गई थी.

जिसके विरोध में आढ़तियों ने जींद रोड बाई पास कैथल पर जाम लगाया था. परिवार समेत कार में जा रहे जज की गाड़ी जाम में फंस गई थी. जज का आरोप था कि जाम लगाने वालों में शामिल रॉकी मित्तल ने कार की नीली बत्ती से उन पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी.

रॉकी मित्तल की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की

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सरकार में कई बड़े पदों पर रहे रॉकी पर दर्ज केस की जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट बनाई थी कि रॉकी पर लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी. बीते सप्ताह मंगलवार 9 मार्च को शहर थाना पुलिस ने रॉकी को पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया. रॉकी को 12 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. रॉकी के वकील आरडी शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हुई है. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

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