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CORONA: जींद में 20 अप्रैल से मास्क पहनना हुआ अनिवार्य - जींद लॉकडाउन उल्लंघन खबर

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 20 अप्रैल यानी सोमवार से सभी सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है. जींद उपायुक्त ने भी लोगों से लॉकडाउन के पालन और मास्क पहनने की अपील की है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं.

Wearing of masks mandatory in Jind during lockdown
Wearing of masks mandatory in Jind during lockdown
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Published : Apr 19, 2020, 8:47 PM IST

जींद: कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है. उन्होंने बताया कि कोविड19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 20 अप्रैल सोमवार से सभी सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद 20 अप्रैल से मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है. उन्होंने बताया कि सभी कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा.

उन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति किसी आवश्यक काम से घर से निकले उस समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना जरूरी है. ये आदेश रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले सभी लोगों पर समान रुप से लागू होंगे.

ये भी जानें-कोविड-19: अंबाला में पिछले 24 घंटे में 4 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव

इसके अलावा मंडियों या खरीद केंद्रों सहित सभी कार्यालय, कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारी मास्क को पहने बिना किसी भी बैठक या सभा ना जाए. आदेशों के अनुसार ये जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि उनके सभी कर्मचारी मास्क अवश्य पहनें.

इन आदेशों के तहत अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की पालना करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें. गौरतलब है कि 20 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है.

जींद: कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है. उन्होंने बताया कि कोविड19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 20 अप्रैल सोमवार से सभी सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद 20 अप्रैल से मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है. उन्होंने बताया कि सभी कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा.

उन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति किसी आवश्यक काम से घर से निकले उस समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना जरूरी है. ये आदेश रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले सभी लोगों पर समान रुप से लागू होंगे.

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इसके अलावा मंडियों या खरीद केंद्रों सहित सभी कार्यालय, कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारी मास्क को पहने बिना किसी भी बैठक या सभा ना जाए. आदेशों के अनुसार ये जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि उनके सभी कर्मचारी मास्क अवश्य पहनें.

इन आदेशों के तहत अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की पालना करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें. गौरतलब है कि 20 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है.

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