जींदः पूरी दुनिया में करोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. हरियाणा में भी करोना को लेकर सरकार बेहद संजीदा है और इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है. कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आदेश जारी कर मास्क और हैंड सेनेटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में शामिल किया है.
एसेंशियल कमोडिटिज एक्ट के दायरे में मास्क और सेनेटाइजर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना को लेकर कहा सरकार मास्क और हैंड सेनेटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में लाई है. हरियाणा के सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों आदेश किए गए हैं कि मास्क और हैंड सेनेटाइजर की मार्केट में कोई स्टोरेज और ब्लैक मार्केटिंग न हो. इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं.
सरकार और भी उठाएगी कदम
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप अगर जून जुलाई तक चलता है तो सभी को मास्क और सेनेटाइजर रखने होंगे. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस प्रकार के सामान बनाने वाली कंपनियों के मालिकों से बैठक हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार इनकी खरीद कर जनता में वितरित करेगी.
31 मार्च तक सिनेमाघर, जिम, मॉस और नाइट क्लब बंद
कोरोना वायरस को खतरे को देखते हुए सरकार बड़े कदम उठा रही है. हाल ही में सरकार ने आदेश जारी कर सभी सिनेमाघर, जिम, मॉल और नाइट क्लबों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह के पारिवारिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो.
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