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हांसी में नए मोटर व्हीकल एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे स्कूल वाहन चालक - स्कूल वाहन तोड़ रहे सड़क नियन हांसी

हांसी में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी स्कूल वाहनों की ओर से इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ स्कूल वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए हांसी ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया.

school vehicles breaking new motor vehicle act in hansi
सख्त नियमों के बावजूद स्कूली वाहन धड़ल्ले से तोड़ रहे ट्रैपिक नियम
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Published : Mar 5, 2020, 9:30 PM IST

हिसार: हांसी में नए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त नियमों का असर स्कूल संचालकों पर देखने को नहीं मिल रहा. स्कूल वाहनों को सड़कों पर खुलेआम नियम तोड़ते देखा जा सकता है. ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ हांसी ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के चालान काटे.

हांसी में नए मोटर व्हीकल एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे स्कूल वाहन चालक

काटे गए चालानों में अधिकतर स्कूल बस ड्राइवरों ने ना ही वर्दी पहनी हुई थी और ना ही सीट बैल्ट लगा रखी थी. इन वाहनों पर कार्रवाई करने के मामले में पुलिस भी सख्ती नहीं बरत रही, हालांकि बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने अग्रसैन चौक के पास स्कूली वाहनों की चैकिंग का विशेष अभियान चलाया. इस दौरान बगैर वर्दी के चार बस ड्राइवर का चालान किया गया और बगैर सीट बेल्ट लगाने वाले वाहन चालकों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की.

क्या हैं स्कूल वाहनों के लिए नियम

  1. 15 साल पुरानी ना हो बस या वैन
  2. छोटे बच्चों के लिए स्पेशल सेफ्टी सीट आवश्यक
  3. सभी सीटों पर सीट बेल्ट अनिवार्य
  4. स्कूल बैग के लिए अलग से रैक
  5. ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वर्दी

ये भी पढ़िए: नशा तस्करों को सरकार का सरंक्षण, युवा को बर्बाद करने पर तुली बीजेपी- अभय

ट्रैफिक इंचार्ज विजय कुमार ने बताया नए मोटर व्हीकल एक्ट में यातायात नियमों को सख्त किया गया है और स्कूल वाहनों के लिए विशेष नियम हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कई स्कूल बसों का चालान किया गया है और ये अभियान जारी रहेगा. गौरतलब है कि भारी जुर्माने के प्रावधान वाले नए मोटर व्हीकल एक्ट को पिछले 1 सितंबर से देशभर में लागू किया जा चुका है. नए कानून के मुताबिक स्कूली वाहनों को बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने जरूरी हैं.

हिसार: हांसी में नए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त नियमों का असर स्कूल संचालकों पर देखने को नहीं मिल रहा. स्कूल वाहनों को सड़कों पर खुलेआम नियम तोड़ते देखा जा सकता है. ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ हांसी ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के चालान काटे.

हांसी में नए मोटर व्हीकल एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे स्कूल वाहन चालक

काटे गए चालानों में अधिकतर स्कूल बस ड्राइवरों ने ना ही वर्दी पहनी हुई थी और ना ही सीट बैल्ट लगा रखी थी. इन वाहनों पर कार्रवाई करने के मामले में पुलिस भी सख्ती नहीं बरत रही, हालांकि बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने अग्रसैन चौक के पास स्कूली वाहनों की चैकिंग का विशेष अभियान चलाया. इस दौरान बगैर वर्दी के चार बस ड्राइवर का चालान किया गया और बगैर सीट बेल्ट लगाने वाले वाहन चालकों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की.

क्या हैं स्कूल वाहनों के लिए नियम

  1. 15 साल पुरानी ना हो बस या वैन
  2. छोटे बच्चों के लिए स्पेशल सेफ्टी सीट आवश्यक
  3. सभी सीटों पर सीट बेल्ट अनिवार्य
  4. स्कूल बैग के लिए अलग से रैक
  5. ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वर्दी

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ट्रैफिक इंचार्ज विजय कुमार ने बताया नए मोटर व्हीकल एक्ट में यातायात नियमों को सख्त किया गया है और स्कूल वाहनों के लिए विशेष नियम हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कई स्कूल बसों का चालान किया गया है और ये अभियान जारी रहेगा. गौरतलब है कि भारी जुर्माने के प्रावधान वाले नए मोटर व्हीकल एक्ट को पिछले 1 सितंबर से देशभर में लागू किया जा चुका है. नए कानून के मुताबिक स्कूली वाहनों को बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने जरूरी हैं.

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