हिसार: जिला हिसार के हांसी में चोरी के इरादे से घर में घुसे 3 युवकों ने साध्वी की हत्या कर दी थी. इस मामले में हिसार कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे अमित सहरावत ने प्रत्येक दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. महिला की वर्ष 25 जून 2016 में हांसी में हत्या की गई थी. उसके हाथ-पांव बंधे हुए थे और घर से नकदी व आभूषण गायब थे. पुलिस ने 27 जून 2016 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने 16 सितंबर 2016 को अनिल, बसंत उर्फ बच्ची और रवि को गिरफ्तार किया था.
हाथ-पैर बंधे और अर्ध नग्न अवस्था में मिली थी लाश: परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि कमला के मकान का दरवाजा खुला है और मकान से बदबू आ रही थी. इसके बाद साध्वी का भाई रामनिवास, रामेश्वर, धर्मबीर, राजेश, विकास के साथ बहन के मकान पर पहुंचा. घर में चारपाई पर बहन कमला की लाश अर्ध नग्न अवस्था में पड़ी थी और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे.
हांसी सिटी थाना पुलिस को दिए बयान में दलबीर सिंह ने बताया था कि वह ढाणी महेन्दा गढ़ी का रहने वाला है. वे चार भाई व चार बहनें हैं. उसकी बहन कमला की शादी सिकन्दरपुर गांव में हुई थी. उसके पति की मौत हो चुकी थी. बहन कमला को कोई संतान नहीं थी. कमला करीब 5-6 सालों से हांसी की कृष्णा कॉलोनी में मकान खरीदकर रह रही थी. पूरे परिवार का उनके घर आना जाना था.
हांसी के युवकों ने 9 लाख नगदी और जेवरात किए थे चोरी: शिकायतकर्ता के अनुसार बीती रात को 3 लोग लूट और चोरी के इरादे से घर में घुसे थे. इस दौरान बहन का विरोध करने पर बहन के हाथ व पैर चुन्नी से बांधकर निर्मम हत्या कर दी थी. इस दौरान तीनों व्यक्ति साढे 9 लाख नकदी और जेवरात चोरी करके ले गए थे. पुलिस ने इस मामले में हांसी के रहने वाले अनिल, बसंत उर्फ बच्ची, रवि को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में तीनों को दोषी करार दिया गया है. 20 फरवरी को इनको सजा सुनाई जाएगी.
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