हिसार: हिसार जिला न्यायालय (Hisar District Court) ने नारनौंद में हुई 'मोमबत्ती' की हत्या (Hisar Candle Murder Case) करने के मामले में 'भालू' को उम्र कैद (Bear Murdered Candle Axe) की सजा सुनाई है. कोर्ट का ये फैसला सुनने के बाद एक बार दिमाग में जरूर आता है कि आखिर जानवरों को कैसे सजा हो सकती है, वो भी एक मोमबत्ती की हत्या के मामले में. तो यहां पर ये साफ कर दें कि हत्या करने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि अजय नाम का आरोपी है, जिसका दूसरा नाम भालू भी है.
इसी तरह जिसकी हत्या हुई थी वो एक महिला थी, जिसका नाम रजनी उर्फ मोमबत्ती था. जानकारी के मुताबिक साल 2019 में अजय उर्फ भालू (Hisar Bear Kill Candle) ने कुल्हाड़ी से गला काटकर रजनी उर्फ मोमबत्ती की हत्या की थी और अब इस केस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने भालू नाम के शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी भालू पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
ये भी पढ़िए: नाबालिग की मर्जी से शादी करने वाला रखता है अभिभावक होने का अधिकार: HC
एडिशनल सेशन जज रेणु राणा की अदालत ने 2019 के इस केस पर सुनवाई करते हुए आरोपी अजय उर्फ भालू को दोषी करार दिया है. अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद के वार्ड नंबर 5 वासी इंद्र सिंह की शिकायत पर थाना नारनौंद पुलिस ने 11 मई 2019 को अजय उर्फ भालू के खिलाफ केस दर्ज किया था.
ये भी पढ़िए: खोरी गांव के बाद अब अरावली में इन 'फाइव स्टार' फॉर्म हाउसों पर होगी कार्रवाई, जल्द चलेगा बुलडोजर
पुलिस को दी गई शिकायत में इंद्र सिंह ने बताया था कि 11 मई, 2019 को करीब 8 बजे वो पुरानी सब्जी मंडी की ओर से खांडा मोड़ की तरफ जा रहा था. तब उसने देखा कि रजनी उर्फ मोमबत्ती के पीछे अजय उर्फ भालू कुल्हाड़ी लिए दौड़ रहा है. फिर अचानक अजय ने मोमबत्ती उर्फ रजनी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. उस समय गली में आने-जाने वालों ने शोर मचाया तो वो मौके से फरार हो गया था. इंद्र सिंह ने बताया था कि अजय उर्फ भालू ने अवैध संबंधों की वजह से मोमबत्ती की हत्या की थी.