हिसार की अदालत ने वर्ष 2018 में दर्ज हत्या के मामले में निर्णायक फैसला सुनाया है. बता दें कि अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार कुलदीप को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में सजा की अवधि एक साल और अधिक होगी.
आपको बता दें कि दोषी पर अनुसूचित जाति के युवक की हत्या करने का आरोप था. अदालत में चले अभियोग के अनुसार अग्रोहा पुलिस ने फतेहाबाद के गांव दहमन निवासी गौतम की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था.
शिकायतकर्ता का कहना था कि उसका छोटा भाई प्रदीप कुमार हिसार में पुलिस भर्ती की कोचिंग ले रहा था. 8 जून 2018 को उसके भाई प्रदीप का दोस्त मिर्जापूर निवासी कुलदीप रात 9 बजे के करीब उनके गांव आया था. वहां कुछ देर रुकने के बाद 10 बजे कुलदीप उसके भाई को किसी अन्य दोस्त से मिलाने की बात कहकर बाइक पर ले गया था.इसके बाद प्रदीप वापस नहीं आया.
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शिकायतकर्ता ने बताया कि उसी दिन रात को एक बजे उसने अपने भाई प्रदीप को फोन किया तो उसने कहा कि हम गांव में ही हैं और सुबह आ जाएंगे. लेकिन अगले दिन अग्रोहा की तरफ बदलू राम सिहाग की ढाणी के रास्ते पर उसके भाई का शव मिला था.
शिकायतकर्ता ने बताया कि हमने मामले में पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. अब अदालत ने कुलदीप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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