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हिसार में चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, चार जिलों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा

हिसार: किसी भी आपराधिक मुकदमे में दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, तो उसे चुनाव के दो दिन पहले तक अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की सारी जानकारी टीवी या फिर न्यूज पेपर के जरिए सार्वजनिक करनी होगा.

चुनाव आयोग
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Published : Feb 6, 2019, 8:52 PM IST

दरअसल चुनाव आयोग की नेशनल मास्टर ट्रेनर शालिनी चेतल ने हिसार मंडल के चार जिलों के अधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला में ट्रेनिंग दी. इस कार्यशाला में अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए आरओ- एआरओ द्वारा नामांकन प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्रवाई और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी. इस प्रशिक्षण कार्यशाला में हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों की 20 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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आपराधिक मुकदमे को करें सार्वजनिक
इस कार्यशाला के दौरान सीटीएम शालिनी चेतल ने कहा, चुनाव सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का पालन करना जरुरी है. कोर्ट के आदेशों के तहत अगर चुनाव लडऩे वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला न्यायायल में पेंडिंग है, तो चुनाव के दो दिन पहले तक उस व्यक्ति को अपने ऊपर चल रहे सभी मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. ताकि संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को अपने उस प्रत्याशी की जानकारी हो सके. ऐसा करने के संबंध में उसे अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में सूचित भी करना होगा.

दरअसल चुनाव आयोग की नेशनल मास्टर ट्रेनर शालिनी चेतल ने हिसार मंडल के चार जिलों के अधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला में ट्रेनिंग दी. इस कार्यशाला में अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए आरओ- एआरओ द्वारा नामांकन प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्रवाई और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी. इस प्रशिक्षण कार्यशाला में हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों की 20 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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आपराधिक मुकदमे को करें सार्वजनिक
इस कार्यशाला के दौरान सीटीएम शालिनी चेतल ने कहा, चुनाव सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का पालन करना जरुरी है. कोर्ट के आदेशों के तहत अगर चुनाव लडऩे वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला न्यायायल में पेंडिंग है, तो चुनाव के दो दिन पहले तक उस व्यक्ति को अपने ऊपर चल रहे सभी मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. ताकि संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को अपने उस प्रत्याशी की जानकारी हो सके. ऐसा करने के संबंध में उसे अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में सूचित भी करना होगा.

NEWS BY - SAJJAN KUMAR / HISAR
SLUG - CANDIDATE TO PUBLISH ADVERTISEMENT OF CASES AGAINST THEM


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आपराधिक मुकदमे में संलिप्त या दोषी आवेदक के लिए समाचार पत्र व टेलीविजन में सभी मुकदमों का विवरण प्रकाशित करवाना जरूरी : चेतल

चुनाव प्रक्रिया के संबंध में चार जिलों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित।

किसी आपराधिक मुकदमे में संलिप्त या दोषी करार व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव से दो दिन पहले तक अपने क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले किसी एक सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र व टेलीविजन में इस आशय की सूचना को सार्वजनिक करवाना अनिवार्य है जिसमें वह अपने खिलाफ चल रहे या निर्णय हो चुके सभी मुकदमों की जानकारी देगा। समाचार पत्र व टेलीविजन में इसके प्रकाशन और प्रसारण करवाने का घोषणापत्र भी उसे अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा।

यह जानकारी चुनाव आयोग की नेशनल मास्टर ट्रेनर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम शालिनी चेतल ने आज जिला सभागार में हिसार मंडल के चार जिलों के अधिकारियों की चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए आरओ व एआरओ द्वारा नामांकन प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्रवाई व सावधानियों के बारे में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यशाला में हिसार, जींद, सिरसा व फतेहाबाद जिलों की 20 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों ने भागीदारी की।

सीटीएम शालिनी चेतल ने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के तहत यदि चुनाव लडऩे वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला न्यायायल में पेंडिंग है अथवा उसे दोषी करार दिया जा चुका है तो उसे इस संबंध में अपने आरओ को फार्मेट सी-1 में इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही उस आवेदक को कम से कम 12 फोंट साइज में अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जानकारी अपने क्षेत्र से प्रकाशित सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र में तथा टेलीविजन चैनल पर मतदान से 2 दिन पहले तक किन्हीं तीन तिथियों पर सार्वजनिक करते हुए जनता को देनी होगी ताकि संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को अपने उस प्रत्याशी की पृष्ठïभूमि की जानकारी हो सके। ऐसा करने के संबंध में उसे अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में सूचित भी करना होगा।
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