गुरुग्राम: हरियाणा का गुरुग्राम जिला इन दिनों प्रदेश का हॉटस्पॉट साबित हो रहा है. यहां आए दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. गुरूवार को यहां कोरोना के 3031 नए मामले सामने (New Crona Case In Gurugram) आए. हालांकि इसके साथ 1109 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 15,175 (Corona Active Patient In Gurugram) है.
जिले में तेजी से पांव पसार रही महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग यह भी दावा कर रही है कि जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज का पूरा इंतजाम कर लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि चार हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था है.अधिकारियों ने बताया कि यहां प्रधानमंत्री राहत कोष सहित सीएसआर के तहत सरकारी हॉस्पिटल्स में ग्यारह ऑक्सिजन प्लांट चालू करा दिए गए हैं. वहीं ऑक्सिजन सिलेंडर सहित अन्य संसाधनों को अधिकारियों ने दुरस्त कराए जाने की बात कही है. बता दें कि जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पंद्रह हजार एक सौ पचहत्तर है जिसमें से 12 हजार से ज्यादा संक्रमित होम आइसोलेशन में है. इनका इलाज घर पर ही चल रहा है.
आधिकारियों का कहना है कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीज बिना ऑक्सिजन सपोर्ट के हैं और इनमें मामूली लक्षण है. वहीं गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वीरेंद्र यादव का कहना है कि गुरुग्राम में कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिसे देखते हुए जिले में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडीविजुअल या एक ही परिवार के चार-पांच लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करने और समय पर टीकाकरण के साथ सभी सावधानियां बरतने की अपील भी की.
कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा सरकार ने गुरूवार को प्रदेश के सभी जिलों महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया (Mahamari Alert In Haryana) है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को ग्रुप ए की कैटेगरी में रखने का फैसला लिया गया है. इसका मतलब यह है कि सभी जिलों में अब पहले से जारी ग्रुप ए जिलों की गाइडलाइन लागू होगी. यानी पूरे प्रदेश में अब 5 जनवरी और दस जनवरी को ग्रुप-ए के लिए जारी की गई गाइडलाइन लागू की गई है.बता दें कि राज्य सरकार ने पहले 19 जिलों में प्रतिबंध लगाए थे. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 6:00 बजे से प्रतिबंध लागू रहेगा. दुकानें, मॉल, बाजार शाम 6:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. पब्लिक मीटिंग, रैली और धरने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.
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