फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद के जलेबी बाबा को शनिवार को सजा मिलेगी. महिलाओं को नशा खिला कर दुष्कर्म किया था. बनाई थी विडियो, कोर्ट ने ठहराया दोषी. चाय या जूस में नशीली गोलियां मिलाकर महिलाओं से रेप करने वाले फतेहाबाद के टोहाना के चर्चित जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी. उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है. बाबा पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रेप करने का आरोप है. (Jalebi Baba convicted of rape in Fatehabad )
जानकारी के अनुसार 19 जुलाई 2018 को टोहाना के तत्कालीन एसएचओ प्रदीप कुमार की शिकायत पर आरोपी बाबा बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 व आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. एसएचओ प्रदीप कुमार ने अपनी तहरीर में बताया था कि एक मुखबिर ने उन्हें मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाकर बताया था कि यह वीडियो अमरपुरी बाबा की है, जो वायरल हो चुकी हैं, जिसके बाद केस मे सुनवाई चली और कोर्ट ने अब बाबा को दोषी करार दिया और 7 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा.
1984 में आया था टोहना: आरोपी बाबा ने पुलिस को दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि वह आठ साल की उम्र में मानसा से घर से निकल कर दिल्ली चला गया था. दिल्ली में घूमता रहा. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे बाबा दिगंबर रामेश्वर मिले, जिन्हें उसने अपना गुरु बना लिया और उनके साथ उज्जैन के डेरे में रहने लगा. 1984 में वह मानसा से टोहाना आया और जलेबी की रेहड़ी लगाने लगा. करीब 20 साल पहले उसने टोहाना में मंदिर बनाया. जहां उसके पास तंत्र-मंत्र से इलाज कराने के लिए मरीज आने लगे जिनका वह इलाज करने लगा. (JALEBI BABA RAPE CASE)
उसने बताया कि उसके पास आने वाली औरतों को वह बहला फुसला कर नशे को गोली खिलाकर उनके साथ गलत कार्य करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता और बाद में उनको ब्लैकमेल करता था. उनसे पैसे ऐंठता था. बदनामी के डर से औरतें किसी को कुछ नहीं बताती थीं. मुखबिर ने बाबा की एक अश्लील वीडियो की सीडी भी थाना प्रबंधक प्रदीप कुमार को दी. पुलिस ने तफतीश के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराएं भी लगाई थी. मुकदमा दर्ज करने के पश्चात घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि वस्तुएं बरामद की थी. (rape case in fatehabad )
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