फतेहाबाद: हरियाणा में हुक्का प्रथा ऐसी है कि आपको हर घर में हुक्का देखने को मिल जाएगा. बूढ़े से लेकर जवान तक हुक्के का धुआं लेते प्रदेश में साफ देखे जा सकते हैं. इसके साथ ही हरियाणा के पुलिस थानों में भी हुक्का पीना आम बात थी, लेकिन अब हरियाणा पुलिस विभाग में हुक्का प्रथा और धूम्रपान नहीं चलेगा.
हरियाणा के पुलिस थानों में धूम्रपान बैन
पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की ओर से डीआईजी कानून व्यवस्था राकेश आर्य ने हुक्का प्रथा और धूम्रपान को तत्काल प्रभाव से पुलिस महकमे में बंद करने के निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, ये निर्देश जारी करने से पहले डीजीपी ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि सभी पुलिस थाने और पुलिस इमारतें सार्वजनिक स्थान हैं. जहां धूम्रपान करना कानूनी अपराध है.
डीजीपी ने दिए हुक्का बैन करने के आदेश
डीजीपी ने समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि हरियाणा के सभी थानों की इमारत पर नो स्मोकिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएंगे. बोर्ड पर लिखा जाएगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. वहीं अगर इन सब के बाद भी कोई पुलिसकर्मी धूम्रपान करता पाया गया तो उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जो एक आम जनता के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर होती है.
ये भी पढ़िए: सीएम के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ ने संभाला कार्यभार, कहा- जारी रहेगी जनता की सेवा
डीजीपी ने हरियाणा के सभी पुलिस आयुक्त, एडीजीपी, आईजी अंबाला, करनाल, रोहतक, दक्षिण मंडल रेवाड़ी और सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस थानों, चौकियों और सीआईए कार्यालय की इमारतों पर धूम्रपान को लेकर चेतावनी का बोर्ड लगाने के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से संपर्क करें.