फतेहाबाद: हरियाणा के जिला फतेहाबाद में कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले दो दोषियों को सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को 9-9 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. नाबालिग लड़की के अपहरणा का ये मामला साल 2015 का है.
जानकारी के मुताबिक, फतेहाबाद के एक गांव में पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने 24 नवंबर 2015 को आरोपी आकाश उर्फ काचरी व आरोपी सन्नी के खिलाफी आईपीसी की धारा 363, 366ए और 120बी के तहत केस दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने बताया था कि 23 नवंबर 2015 को उसकी 16 साल की बेटी को आरोपी काचरी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. जिसमें आरोपी सन्नी भी शामिल था.
शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी आकाश उर्फ काचरी और साजिश में शामिल सन्नी को 363, 120बी में 6 साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने दोनों दोषियों को 366 और 120बी में 9 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा का भी ऐलान किया है. कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों ही नरमी के हकदार नहीं हैं.
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