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निकिता तोमर अपहरण कांड: मुख्य आरोपी के चाचा जावेद अहमद को मिली अग्रिम जमानत

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Published : Jan 25, 2021, 7:12 PM IST

निकिता तोमर अपहरण कांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के चाचा और बसपा नेता जावेद अहमद की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में स्वीकर कर ली गई है.

Nikita Tomar kidnapping case
Nikita Tomar kidnapping case

फरीदाबाद: चर्चित निकिता तोमर अपहरण कांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के चाचा और बसपा नेता जावेद अहमद की अग्रिम जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने जावेद अहमद को दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

इस मामले में तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन और मां असमीना को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. दोनों जांच में शामिल भी हो चुके हैं. पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश कर दी है. अब जावेद अहमद के बयान होने के बाद उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

दूसरी ओर हत्याकांड में जांच अधिकारी ने घटना में प्रयोग किया गया हथियार कोर्ट में पेश किया और जांच अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए. इस केस की सुनवाई एक और दो फरवरी को होगी. बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने साल 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू की है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में युवती और दुकानदार की पिटाई के वीडियो वायरल, गिरफ्त से बाहर आरोपी

जांच में शामिल ना होने पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा जावेद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि सोमवार को बसपा नेता और तौसीफ के चाचा जावेद अहमद की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली और दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- बड़ी बहन पर अश्लील टिप्पणी को सहन नहीं कर सका भाई, पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग

जावेद अहमद साल 2014 में गुरुग्राम की सोहना विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. अपहरण कांड में अहमद को भी आरोपी बनाया गया है. 26 अक्टूबर 2020 में हुई निकिता तोमर हत्याकांड में सोमवार को जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार समेत दो की गवाही हुई. इस केस की अगली सुनवाई अब एक और दो फरवरी हो तय की गई है.

फरीदाबाद: चर्चित निकिता तोमर अपहरण कांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के चाचा और बसपा नेता जावेद अहमद की अग्रिम जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने जावेद अहमद को दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

इस मामले में तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन और मां असमीना को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. दोनों जांच में शामिल भी हो चुके हैं. पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश कर दी है. अब जावेद अहमद के बयान होने के बाद उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

दूसरी ओर हत्याकांड में जांच अधिकारी ने घटना में प्रयोग किया गया हथियार कोर्ट में पेश किया और जांच अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए. इस केस की सुनवाई एक और दो फरवरी को होगी. बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने साल 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू की है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है.

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जांच में शामिल ना होने पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा जावेद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि सोमवार को बसपा नेता और तौसीफ के चाचा जावेद अहमद की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली और दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं.

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जावेद अहमद साल 2014 में गुरुग्राम की सोहना विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. अपहरण कांड में अहमद को भी आरोपी बनाया गया है. 26 अक्टूबर 2020 में हुई निकिता तोमर हत्याकांड में सोमवार को जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार समेत दो की गवाही हुई. इस केस की अगली सुनवाई अब एक और दो फरवरी हो तय की गई है.

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