फरीदाबाद: 14 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को डबुआ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. डबुआ थाना फरीदाबाद प्रभारी व उनकी टीम ने पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पर एससी एसटी एक्ट लगाने को लेकर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है. साथ ही आरोपी पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम राजकुमार है जो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है और फरीदाबाद में फलों की रेहड़ी लगाता है.
आरोपी की आयु करीब 28 वर्ष है. 18 सितंबर 2022 को डबुआ थाना फरीदाबाद में अपहरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी अपने पास काम करने वाले एक 14 वर्षीय लड़के को बहला-फुसलाकर डबुआ स्थित अपने घर पर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. तीन-चार दिन बाद बालक वापस अपने घर आ गया और उसने सारी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके पश्चात पुलिस ने लड़के को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. साथ ही इस मामले को लेकर पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई.
इसके पश्चात आरोपी मौके से फरार हो गया और अपने गांव बिहार चला गया. पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी, गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर आरोपी को डबुआ सब्जी मंडी से 15 मार्च को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लड़के को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और वहां पर उसने लड़के के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. पुलिस पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है.
गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस को भी जज से फटकार लगी थी क्योंकि मामला गंभीर था और एससी एसटी एक्ट से भी जुड़ा हुआ था. इसमें कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई इससे पहले पुलिस की जांच बहुत धीरे चल रही थी, इसमें पॉस्को एक्ट और एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया गया था. इसी वजह से कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और कोर्ट ने इस मामले में एससी एसटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया इसको लेकर जवाब तलब किया है.