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कोविड मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपये, जानिए कैसे और कहां करें आवेदन - etv bharat haryana news

हरियाणा में कोरोना के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को सरकार 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता राशि (covid death compensation haryana) दे रही है. मृतक के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

covid death compensation haryana
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Published : Jan 16, 2022, 7:30 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता (covid death compensation haryana) प्रदान करने का ऐलान कर रखा है. इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के कारण मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है. आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी. उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी. इस विषय में शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है. पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं.

आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक अपना आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा Ex–Gratia Assistance to next of kin of the deceased by COVID-19 या https://saralharyana.gov.in/directApply.do?serviceId=1674 के माध्यम से जमा कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए पोर्टल पर मोबाइल/कंप्यूटर से ओटीपी दर्ज करने उपरांत दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता (covid death compensation haryana) प्रदान करने का ऐलान कर रखा है. इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के कारण मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है. आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी. उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी. इस विषय में शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है. पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं.

आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक अपना आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा Ex–Gratia Assistance to next of kin of the deceased by COVID-19 या https://saralharyana.gov.in/directApply.do?serviceId=1674 के माध्यम से जमा कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए पोर्टल पर मोबाइल/कंप्यूटर से ओटीपी दर्ज करने उपरांत दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.

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