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नियमों की अनदेखी कर किए गए तबादले हुए रद्द, उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई गई समिति

हरियाणा स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग में नियमों की अनदेखी कर किए गए ट्रांसफर को रद्द कर दिया है. प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी राय देगी.

transfers canceled after ignoring the rules of teacher transfer
प्रतिकात्मक फोटो
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Published : Dec 23, 2019, 10:59 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रखकर किए गए ट्रांसफर रद्द कर दिए गए हैं. साथ ही गलत तरीके से की गई प्रतिनियुक्तिों को भी निरस्त माना जाएगी. जानकारी के अनुसार बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं.

पत्र लिखकर आदेश लागू करने का आदेश
जानकारी के अनुसार समितियां जरूरतमंद शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी राय देंगी. वहीं सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए डीसी के अलावा सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिविल सर्जन और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अस्थायी तबादलों पर राय पेश करेंगे. सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने सभी डीसी, सिविल सर्जन, डीईओ और डीईईओ को पत्र के जरिए नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए हैं.

ये भी पढ़ें:'यूनिटी ऑफ इंडिया' रखी गई चंडीगढ़ कार्निवल की थीम, युवाओं ने कहा- देश नहीं है यूनाइट

'24 दिसंबर को होगी मीटिंग'
संबंधी अधिकारी ने जानकारी दी है कि गठित समितियां सभी जिलों में मंगलवार यानी 24 दिसंबर को बैठक करेंगी और इच्छुक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के जरिए ट्रांसफर के लिए अर्जी देनी होगी.

30 या अधिक छुट्टी करने वाले शिक्षक की नहीं होगी पोस्टिंग
वहीं अधिकारियों का कहना है कि सरकार की इस पहल से उन शिक्षकों को झटका लगा है. जो एक साथ 30 दिन या उससे अधिक सीसीएल या अर्जित अवकाश ले चुके थे. उन शिक्षकों को वर्तमान समय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी.

वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए सरकार अब पढ़ाने में सक्षम युवाओं की मदद लेने जा रही है. सक्षम युवा योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को गांव के सरपंच की अर्जी पर स्कूल के प्रिंसिपल 7 दिनों के अंदर उन युवाओं को नियुक्ति देंगे और साथ ही डीईईओ व बीईईओ इनकी नियुक्ति पर मुहर लगाएंगे.

ये भी पढ़ें:नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक : पुणे नगर निगम कचरे से बना रहा ईंधन

चंडीगढ़: हरियाणा में स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रखकर किए गए ट्रांसफर रद्द कर दिए गए हैं. साथ ही गलत तरीके से की गई प्रतिनियुक्तिों को भी निरस्त माना जाएगी. जानकारी के अनुसार बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं.

पत्र लिखकर आदेश लागू करने का आदेश
जानकारी के अनुसार समितियां जरूरतमंद शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी राय देंगी. वहीं सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए डीसी के अलावा सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिविल सर्जन और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अस्थायी तबादलों पर राय पेश करेंगे. सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने सभी डीसी, सिविल सर्जन, डीईओ और डीईईओ को पत्र के जरिए नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए हैं.

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'24 दिसंबर को होगी मीटिंग'
संबंधी अधिकारी ने जानकारी दी है कि गठित समितियां सभी जिलों में मंगलवार यानी 24 दिसंबर को बैठक करेंगी और इच्छुक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के जरिए ट्रांसफर के लिए अर्जी देनी होगी.

30 या अधिक छुट्टी करने वाले शिक्षक की नहीं होगी पोस्टिंग
वहीं अधिकारियों का कहना है कि सरकार की इस पहल से उन शिक्षकों को झटका लगा है. जो एक साथ 30 दिन या उससे अधिक सीसीएल या अर्जित अवकाश ले चुके थे. उन शिक्षकों को वर्तमान समय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी.

वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए सरकार अब पढ़ाने में सक्षम युवाओं की मदद लेने जा रही है. सक्षम युवा योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को गांव के सरपंच की अर्जी पर स्कूल के प्रिंसिपल 7 दिनों के अंदर उन युवाओं को नियुक्ति देंगे और साथ ही डीईईओ व बीईईओ इनकी नियुक्ति पर मुहर लगाएंगे.

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