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कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र को मिली हाईकोर्ट से पैरोल

कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र ने अपने बेटे की शादी में शामिल होने को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि 3 सप्ताह की पैरोल उसे दी जाए. जिस पर खंडपीठ ने 10 दिन की ही कि पैरोल दी है.

saint Rampal Son virender got parole from high court
कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद् को मिली हाईकोर्ट से पैरोल
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Published : Aug 6, 2020, 9:40 PM IST

चंडीगढ़: कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की पैरोल मिल गई है. आपको बता दें वीरेंद्र की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें उसने कहा था कि उसके बेटे की शादी 12 अगस्त को होनी है और उसे शादी में शामिल होने के लिए 3 सप्ताह की पैरोल दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से 10 दिन की पैरोल वीरेंद्र को दी गई है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र ने अपने बेटे की शादी में शामिल होने को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि 3 सप्ताह की पैरोल उसे दी जाए. जिसको लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन सत्यनारायण और न्यायाधीश अर्चना पुरी की खंडपीठ ने 10 दिन की ही कि पैरोल दी हैं.

आपको बता दें इससे पहले वीरेंद्र ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी. जिसके लिए 4 हफ्तों की जमानत मांगी थी. हालांकि कोर्ट ने 3 हफ्ते की जमानत दी थी. सुरेंदर पिछले महीने 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक पैरोल पर ही थे और 22 जुलाई को उन्होंने सरेंडर किया था. गौरतलब है कि रामपाल के साथ वीरेंद्र भी जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें: सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

चंडीगढ़: कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की पैरोल मिल गई है. आपको बता दें वीरेंद्र की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें उसने कहा था कि उसके बेटे की शादी 12 अगस्त को होनी है और उसे शादी में शामिल होने के लिए 3 सप्ताह की पैरोल दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से 10 दिन की पैरोल वीरेंद्र को दी गई है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कथित संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र ने अपने बेटे की शादी में शामिल होने को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि 3 सप्ताह की पैरोल उसे दी जाए. जिसको लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन सत्यनारायण और न्यायाधीश अर्चना पुरी की खंडपीठ ने 10 दिन की ही कि पैरोल दी हैं.

आपको बता दें इससे पहले वीरेंद्र ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी. जिसके लिए 4 हफ्तों की जमानत मांगी थी. हालांकि कोर्ट ने 3 हफ्ते की जमानत दी थी. सुरेंदर पिछले महीने 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक पैरोल पर ही थे और 22 जुलाई को उन्होंने सरेंडर किया था. गौरतलब है कि रामपाल के साथ वीरेंद्र भी जेल में बंद है.

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