चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नायब तहसीलदारों के 70 पदों पर हुई भर्ती को हरी झंडी दिखाई है. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली दो याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि 26 मई को प्रदेशभर में हुए नायब तहसीलदार की लिखित परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए थे.
कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पेपर लीक होने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ऐसे में ये कहना गलत है की नायब तहसीलदार की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे.
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हाई कोर्ट ने खारिज की पेपर लीक से जुड़ी 2 याचिकाएं
हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं. उससे ये साबित नहीं होता की पेपर लीक हुआ था. कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक करने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. लिहाजा हाई कोर्ट ने इसी आधार पर इस परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
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26 मई 2019 को होनी थी परीक्षा
बता दें कि पेपर लीक होने का हवाला देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी. याचिका के बाद कोर्ट ने एचपीएससी को नोटिस जारी किया. जिसके जवाब में एचपीएससी ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 2 लाख 60 हजार आवेदन आए थे. 26 मई को हुई इस परीक्षा के लिए राज्य भर में 808 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने माना पेपर नहीं हुआ लीक
हाई कोर्ट ने एचपीएससी की तरफ से दी गई जानकारी के बाद कहा कि इस पूरे खुलासे से ये साफ है कि इससे पहले कि ये पेपर लीक किया जाता आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. जिनके लिए इस पेपर को लीक किया जाना था उन तक पेपर पहुंचा ही नहीं. इस मामले की जांच अभी भी जारी है और ऐसे में इस पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना सही नहीं है. लिहाजा हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है