चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने प्राइवेट स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी. बता दें कि चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने शहर के प्राइवेट स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए थे.
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एजुकेशन विभाग ने बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश देकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया था. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने कहा कि शिक्षा समाज के प्रति सेवा है. हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है इसलिए शिक्षा से होने वाली आय स्कूल की प्राथमिकता नहीं हो सकती है.
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बता दें कि हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने के आदेश दे दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए.
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