ETV Bharat / state

स्कूल शिक्षा बोर्ड को HC का नोटिस, पूछा- कब सरल होंगे निजी स्कूलों के लिए मान्यता पाने के नियम ?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से हरियाणा शिक्षा बोर्ड को नोटिस भेजकर तलब किया गया है. कोर्ट ने नोटिस के जरिए पूछा है कि आखिर निजी स्कूलों के लिए मान्यता पाने के नियम कब सरल किए जाएंगे.

author img

By

Published : Oct 14, 2020, 12:24 PM IST

punjab and haryana high court notice to haryana school education board
स्कूल शिक्षा बोर्ड को HC का नोटिस, पूछा- कब सरल होंगे निजी स्कूलों के लिए मान्यता पाने के नियम ?

चंडीगढ़: हरियाणा में अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल स्थाई मान्यता के लिए नियमों के सरलीकरण की राह खोज रहे हैं, जिसे लेकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल), स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इस मामले में हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के वकील पंकज मैनी ने पक्ष रखा. अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के वकील ने दलील दी है कि पिछले साल संबंधित निजी स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने 7 नवंबर 2019 को अस्थायी मान्यता दी थी, उस समय सरकार ने कहा था कि मान्यता के मानदंडों को सरल किया जाएगा.

ये भी पढ़िए: 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं देश भर के थिएटर्स, सिनेमा घरों में किए गए हैं ये बदलाव

इस के लिए विभाग ने एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी मान्यता की शर्तों को सरल करने के लिए न तो कोई नियम बनाए और न ही कमेटी की तरफ से कोई रिपोर्ट जमा कराई गई.

चंडीगढ़: हरियाणा में अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल स्थाई मान्यता के लिए नियमों के सरलीकरण की राह खोज रहे हैं, जिसे लेकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल), स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इस मामले में हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के वकील पंकज मैनी ने पक्ष रखा. अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के वकील ने दलील दी है कि पिछले साल संबंधित निजी स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने 7 नवंबर 2019 को अस्थायी मान्यता दी थी, उस समय सरकार ने कहा था कि मान्यता के मानदंडों को सरल किया जाएगा.

ये भी पढ़िए: 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं देश भर के थिएटर्स, सिनेमा घरों में किए गए हैं ये बदलाव

इस के लिए विभाग ने एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी मान्यता की शर्तों को सरल करने के लिए न तो कोई नियम बनाए और न ही कमेटी की तरफ से कोई रिपोर्ट जमा कराई गई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.