चंडीगढ़: ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी बिना लिखित इजाजत के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैरकानूनी है. हालांकि कोर्ट ने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए साल में 15 दिन लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी है, लेकिन वो भी रात के 10 बजे से लेकर आधी रात तक.
3 राज्यों को HC ने दिए आदेश
हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. ऐसा करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया कि अगर अथॉरिटी लाउड स्पीकर की अनुमति देता भी है तो ये सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो .
आदेश का पालन कराना अधिकारी की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने इसके लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी, एसएसपी/एसपी को आदेश दिए हैं. साथ ही ये भी कहा कि आदेश का पालन कराने के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने लाइव शो और पब्लिक प्लेस में नशे , अश्लीलता , हिंसा को बढ़ावा देने वाले हथियारों से जुड़े गानों को गाने और बजाने पर रोक लगाई है.