चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना मरीजों को सही इलाज नहीं मिलने पर हो रही मौतों पर जनहित याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में सही इलाज नहीं मिलने की वजह से कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं. ऐसे में उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए.
ये याचिका हिसार निवासी लाल बहादुर द्वारा दायर की गई है. याचिका में कहा गया कि मूलभूत चिकित्सा सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है और ये लोगों को मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान हालात में हरियाणा सरकार अपने कर्तव्य की पालना में असफल रही है. इस कारण रोजाना सैकड़ों कोरोना मरीज दवा और ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं.
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याचिका में बताया गया कि अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं. कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वेंटीलेटर की तो कहीं रेमडेसिविर और टोकिलीजुमेब नहीं मिल रही है. कालाबाजारी का ये आलम है कि रेमडेसिविर और टोकिलीजुमेब जैसी जरूरी दवाई अपने दामों से कई गुना अधिक कीमत पर बिक रही है.
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याचिका में हरियाणा सरकार से कोरोना वायरस मरीओं के लिए उचित मात्रा में आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की निर्धारित सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश देने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ऑक्सीजन और दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने में असफल रही है. इस कारण जरूरतमंदों को दवाई नहीं मिल पा रही है और काफी संख्या में लोग मौत का शिकार हो रहे हैं. इस विषय पर हाईकोर्ट पहले भी कई बार निर्देश दे चुका है, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा.