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कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई बंद करवाने वाली याचिका का HC ने किया निपटारा - पीआईएल खारिज चंडीगढ़

कोरोना वायरस के चलते स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं. ऐसे में विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है. पिछले दिनों प्री-नर्सरी के बच्चों की सेहत का हवाला देते हुए एक पीआईएल दाखिल की गई.

PIL dismissed by punjab and haryana high court against online class
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
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Published : Aug 5, 2020, 8:44 PM IST

चंडीगढ़: देशभर में कोरोना वायरस के चलते अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही हैं. हालांकि इन ऑनलाइन क्लासेज का बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. जिसको लेकर एक पीआईएल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई.

इस पीआईएल में कहा गया कि तुरंत प्रभाव से जब तक स्कूल नहीं खुलते, तब तक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें प्री नर्सरी क्लास के बच्चे शामिल हैं. इनको बंद किया जाए. क्योंकि इन क्लास इसकी वजह से बच्चों के दिमाग और आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस मामले का निपटारा करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन हरियाणा सरकार को देने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा दी गई रिप्रेजेंटेशन पर जल्दी कोई फैसला लेने के आदेश भी दिए हैं.

ये भी पढे़ं:-राम मंदिर पर बोले विज- सैकड़ों वर्षों की मेहनत रंग लाई है, आज हर हिंदुस्तानी को बधाई है

चंडीगढ़: देशभर में कोरोना वायरस के चलते अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही हैं. हालांकि इन ऑनलाइन क्लासेज का बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. जिसको लेकर एक पीआईएल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई.

इस पीआईएल में कहा गया कि तुरंत प्रभाव से जब तक स्कूल नहीं खुलते, तब तक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें प्री नर्सरी क्लास के बच्चे शामिल हैं. इनको बंद किया जाए. क्योंकि इन क्लास इसकी वजह से बच्चों के दिमाग और आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस मामले का निपटारा करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन हरियाणा सरकार को देने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा दी गई रिप्रेजेंटेशन पर जल्दी कोई फैसला लेने के आदेश भी दिए हैं.

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