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सरकार का बड़ा फैसला, जिला परिषद और पंचायत समिति प्रतिनिधियों को मिलेगी पेंशन - हिंदी

अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हजार रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हजार रुपये, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये और पूर्व सरपंचों को 1 हजार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी.

जिला परिषद और पंचायत समिति प्रतिनिधियों को सरकार देगी पेंशन, साथ ही कुछ शर्त भी हैं
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Published : Jul 9, 2019, 7:19 PM IST

Updated : Jul 9, 2019, 7:42 PM IST

चंडीगढ़: जिला परिषदों और पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को पेंशन देने का फैसला लिया है.

किसे दी जाएगी कितनी पेंशन?

  • जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2000 रुपये
  • जिला परिषदों के पूर्व उपाध्यक्षों को 1000 रुपये
  • पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये
  • पंचायत समितियों के पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये
  • पूर्व सरपंचों को 1000 रूपये मासिक पेंशन मिलेगी

प्रदेश में हैं हजारों लाभार्थी
इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हजार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा. इस पेंशन से 25 हजार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित किये जायेंगे.

सीएम के आदेश पर हुआ फैसला- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है. इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी. इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाये गये हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

पेंशन मिलेगा मगर इन शर्तों पर!

  • बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे.
  • अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी.
  • जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी.
  • 1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

चंडीगढ़: जिला परिषदों और पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को पेंशन देने का फैसला लिया है.

किसे दी जाएगी कितनी पेंशन?

  • जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2000 रुपये
  • जिला परिषदों के पूर्व उपाध्यक्षों को 1000 रुपये
  • पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये
  • पंचायत समितियों के पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये
  • पूर्व सरपंचों को 1000 रूपये मासिक पेंशन मिलेगी

प्रदेश में हैं हजारों लाभार्थी
इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हजार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा. इस पेंशन से 25 हजार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित किये जायेंगे.

सीएम के आदेश पर हुआ फैसला- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है. इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी. इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाये गये हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

पेंशन मिलेगा मगर इन शर्तों पर!

  • बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे.
  • अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी.
  • जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी.
  • 1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
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चंडीगढ़



हरियाणा के पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए सरकार ने लिया पेंशन देने का बड़ा फैसला ।



प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हज़ार रु, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हज़ार रु, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रु, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रु और पूर्व सरपंचों को 1 हज़ार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी 



1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा । 



इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हज़ार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा ।



इस पेंशन से 25 हज़ार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित किये जायेंगे 



 हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है ।



इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी .



 इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाये गये हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा 



बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे 



 अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी 



  जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी


Conclusion:
Last Updated : Jul 9, 2019, 7:42 PM IST
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