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ACS प्रसाद ने की प्रदेशभर के उपायुकतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 50,000 पेंशन के मामलों का किया निपटारा - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन अदालत में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर पेंशन संशोधन के 64,000 में से 50,000 मामलों का किया निपटारा.

चंडीगढ़ में हुआ पेंशन अदालत का आयोजन
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Published : Aug 23, 2019, 11:30 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने चंडीगढ़ में पेंशन अदालत का आयोजन किया जिसमें सभी जिला उपायुक्तों को पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची बना कर जल्दी से जल्दी भेजने के निर्देश दिए हैं. जिससे की इन सभी मामलों का तुरंत निपटारा किया जा सके. अतिरिक्त मुख्य सचिव चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा पेंशन अदालत में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सभी पेंशनर्स की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना है, साथ ही कार्यक्रम के दौरान ही राज्य के 369 पेंशनर्स को बकाया राशि का भुगतान किया गया है.

चंडीगढ़ में हुआ पेंशन अदालत का आयोजन

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवटी.वी.एस.एन. प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में उपायुक्तों की ओर से महालेखाकार हरियाणा को पेंशन संशोधन के 64,000 मामले प्राप्त हुए हैं. जिनमें से 50,000 मामलों का निपटान किया जा चुका है और शेष 14,000 मामलों का निपटारा अगले 2 महीनों में कर दिया जाएगा.

मुख्यालय से लगाई जाएगी ड्यूटी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जींद, कैथल सहित अन्य जिलों के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मुख्यालय से अधिकारियों की डयूटी लगाई जाएगी.

सामाजिक सुरक्षा योजना जल्द होगी लागू
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही हर परिवार को जीवन-दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए "मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना"’ शुरू करने जा रही है.
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे. इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वत: हो जाएगा. इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से उनके खाते से स्वत: हो जाएगा. इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल तक की आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा. इनका प्रीमियम भी इस राशि में से लाभार्थी के खाते से स्वत: हो जाएगा.

60 साल के बाद मिलेगी 3000 रुपये पेंशन
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से किया जाएगा. इन योजनाओं के तहत 60 साल की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन भी मिलेगी.

चंडीगढ़: हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने चंडीगढ़ में पेंशन अदालत का आयोजन किया जिसमें सभी जिला उपायुक्तों को पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची बना कर जल्दी से जल्दी भेजने के निर्देश दिए हैं. जिससे की इन सभी मामलों का तुरंत निपटारा किया जा सके. अतिरिक्त मुख्य सचिव चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा पेंशन अदालत में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सभी पेंशनर्स की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना है, साथ ही कार्यक्रम के दौरान ही राज्य के 369 पेंशनर्स को बकाया राशि का भुगतान किया गया है.

चंडीगढ़ में हुआ पेंशन अदालत का आयोजन

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवटी.वी.एस.एन. प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में उपायुक्तों की ओर से महालेखाकार हरियाणा को पेंशन संशोधन के 64,000 मामले प्राप्त हुए हैं. जिनमें से 50,000 मामलों का निपटान किया जा चुका है और शेष 14,000 मामलों का निपटारा अगले 2 महीनों में कर दिया जाएगा.

मुख्यालय से लगाई जाएगी ड्यूटी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जींद, कैथल सहित अन्य जिलों के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मुख्यालय से अधिकारियों की डयूटी लगाई जाएगी.

सामाजिक सुरक्षा योजना जल्द होगी लागू
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही हर परिवार को जीवन-दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए "मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना"’ शुरू करने जा रही है.
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे. इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वत: हो जाएगा. इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से उनके खाते से स्वत: हो जाएगा. इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल तक की आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा. इनका प्रीमियम भी इस राशि में से लाभार्थी के खाते से स्वत: हो जाएगा.

60 साल के बाद मिलेगी 3000 रुपये पेंशन
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से किया जाएगा. इन योजनाओं के तहत 60 साल की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन भी मिलेगी.

Intro:
चंडीगढ़, हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी जिला उपायुक्तों को पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची शीघ्र भेजने के निर्देश दिए ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव चण्डीगढ में आयोजित हरियाणा पेंशन अदालत में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सभी पेंशनर्स की शिकायतों का शीघ्र निपटान करना था। इस अवसर पर राज्य के 369 पेंशनर्स को बकाया राशि का भुगतान किया गया।

Body:हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवटी.वी.एस.एन. प्रसाद ने शुक्रवार को चण्डीगढ में हरियाणा पेंशन अदालत में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महालेखाकार हरियाणा को पेंशन संशोधन के 64,000 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 50,000 मामलों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष 14,000 मामलों का निपटान दो महीनों में कर दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जींद, कैथल सहित अन्य जिलों के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मुख्यालय से अधिकारियों की डयूटी लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही हर परिवार को जीवन/दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से उनके खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा। इनका प्रीमियम भी इस राशि में से लाभार्थी के खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन भी मिलेगी। Conclusion:
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