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हरियाणा के इन किरायेदारों को मिलेगा सरकार की स्कीम का फायदा, जानिए कहां और कैसे करना होगा आवेदन - मनोहर लाल संपत्ति मालिकाना हक घोषणा

हरियाणा सरकार 20 साल पुराने किरायेदारों को मालिकाना हक देने की तैयारी में हैं. इसे लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की हैं. जानें किसे ये लाभ मिलेगा और कैसे इसके लिए आवेदन किए जाएंगे.

haryana ownership to tenants
20 साल पुराने किरायेदारों को मिलेगा मालिकाना हक
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Published : May 30, 2021, 5:57 PM IST

Updated : May 30, 2021, 6:53 PM IST

चंडीगढ़: शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना हक देने जा रही है. ऐसे किरायेदार जो 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज और लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है. ऐसे संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना (haryana ownership to tenants) हक देगी. इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी.

पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/दुकान हो या किराये/लीज/लाइसेंस फीस/तहबाजारी पर दिए गए दुकान/मकान जिनकी अवधि 20 साल या उससे ज्यादा अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई है, के कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत मलकीयत का अधिकार दिया जाएगा.

Haryana 20 years tenants ownership
किन्हें मिलेगा फायदा

ये भी पढ़िए: 20 साल पुराने किरायेदारों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने की ये बड़ी घोषणा

जिन्हें किराये/लीज/ लाइसेंस फीस/तहबाजारी मकान/दुकान लिए 20 साल हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार, जिन्हें 50 साल हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, अगर किसी कब्जाधारी को 50 साल से ज्याजा हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की ही छूट दी जाएगी.

Haryana 20 years tenants ownership
कितनी छूट मिलेगी

ये भी पढ़िए: तीसरी लहर से पहले ही हरियाणा में बच्चों तक पहुंचा कोरोना, सिर्फ 50 दिन में 22 हजार से ज्यादा संक्रमित

सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाए गए आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी. नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि संबंधित पालिका में जमा करानी होगी और शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह में जमा करानी होगी.

Haryana 20 years tenants ownership
कहां और कैसे होगा आवेदन

ये भी पढ़िए: Haryana Lockdown Update: हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल

चंडीगढ़: शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना हक देने जा रही है. ऐसे किरायेदार जो 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज और लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है. ऐसे संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना (haryana ownership to tenants) हक देगी. इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी.

पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/दुकान हो या किराये/लीज/लाइसेंस फीस/तहबाजारी पर दिए गए दुकान/मकान जिनकी अवधि 20 साल या उससे ज्यादा अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई है, के कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत मलकीयत का अधिकार दिया जाएगा.

Haryana 20 years tenants ownership
किन्हें मिलेगा फायदा

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जिन्हें किराये/लीज/ लाइसेंस फीस/तहबाजारी मकान/दुकान लिए 20 साल हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार, जिन्हें 50 साल हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, अगर किसी कब्जाधारी को 50 साल से ज्याजा हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की ही छूट दी जाएगी.

Haryana 20 years tenants ownership
कितनी छूट मिलेगी

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सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाए गए आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी. नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि संबंधित पालिका में जमा करानी होगी और शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह में जमा करानी होगी.

Haryana 20 years tenants ownership
कहां और कैसे होगा आवेदन

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Last Updated : May 30, 2021, 6:53 PM IST
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