ETV Bharat / state

ओपी चौटाला की रिहा होने वाली याचिका पर 29 मार्च को अगली सुनवाई

पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की याचिका को जूनियर खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है.

ओपी चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)
author img

By

Published : Mar 27, 2019, 8:45 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की याचिका को जूनियर खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने उम्र का लिहाज और जन्म से दिव्यांग होने की वजह से रिहा होने की अपील की थी.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर खंडपीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है. अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को करेंगे. याचिका पर सुवाई करते हुए उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में न्यायधीश सिद्यार्थ मर्दुल और न्यायधीश मनोज ओहरी की खण्डपीठ ने केस नं0 CRL. MA 6530/2019 in wP CRL. 550/19 Omprakesh Chautala Vs State of Delhi की सुनवाई की.

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से वकील अमित शाहनी और दिल्ली सरकार की तरफ से वकील राहुल मेहरा की जूनियर कोर्ट में बहस हुई.जिसके बाद खण्डपीठ ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद केस की सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च निश्चित की. खंडपीठ ने केस को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.

नई दिल्ली/चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की याचिका को जूनियर खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने उम्र का लिहाज और जन्म से दिव्यांग होने की वजह से रिहा होने की अपील की थी.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर खंडपीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है. अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को करेंगे. याचिका पर सुवाई करते हुए उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में न्यायधीश सिद्यार्थ मर्दुल और न्यायधीश मनोज ओहरी की खण्डपीठ ने केस नं0 CRL. MA 6530/2019 in wP CRL. 550/19 Omprakesh Chautala Vs State of Delhi की सुनवाई की.

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से वकील अमित शाहनी और दिल्ली सरकार की तरफ से वकील राहुल मेहरा की जूनियर कोर्ट में बहस हुई.जिसके बाद खण्डपीठ ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद केस की सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च निश्चित की. खंडपीठ ने केस को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.

Intro:Body:

दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की याचिका को जूनियर खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने उम्र का लिहाज और जन्म से दिव्यांग होने की वजह से रिहा होने की अपील की थी.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर खंडपीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया है. अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को करेंगे.



याचिका पर सुवाई करते हुए उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में न्यायधीश सिद्यार्थ मर्दुल और न्यायधीश मनोज ओहरी की खण्डपीठ ने केस नं0 CRL. MA 6530/2019 in wP CRL. 550/19 Omprakesh Chautala Vs State of Delhi की सुनवाई की.

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से वकील अमित शाहनी और दिल्ली सरकार की तरफ से वकील राहुल मेहरा की जूनियर कोर्ट में बहस हुई. 

जिसके बाद खण्डपीठ ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद केस की सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च निश्चित की. खंडपीठ ने केस को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.