चंडीगढ़: शहर के सभी सुविधा केंद्र में वाहन पंजीकरण और लाइसेंसिंग को लेकर ऑनलाइन सेवाओं को लेकर मंजूरी मिल गई है. चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को घोषणा की कि शहर में ऑफलाइन सेवाओं के लिए केवल तकनीकी समस्या के मामले उठाए जाएंगे और वह भी लंच समय के बाद. वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद यह बयान आया है कि वे 1 जून से पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) की विभिन्न सेवाओं के लिए ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं करेंगे. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण तक, RLA द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाओं पर 1 जून से ऑफ़लाइन विचार नहीं किया जाएगा.
यदि ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन करते समय कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आप ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आपने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था. लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया है. जिसके आधार पर लंच समय के बाद आपका ऑफलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. ऑफलाइन से पहले नियुक्ति के आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये बयान जारी किया गया है. चंडीगढ़ प्रशासन ने साफतौर पर कह दिया है कि ऑनलाइन सेवाएं केवल सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक की उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा अपॉइंटमेंट स्लॉट वीरवार दोपहर से आरएलए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी.
ऐसे में निदेशक परिवहन प्रद्युम्न सिंह जिसके पास आरएलए का भी चार्ज है, उन्होंने कहा है कि शुरुआत में विभाग को 1 जून से सभी ऑफ़लाइन सुविधा को बंद करने का फैसला लिया गया है. लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई तकनीकी फाल्ट होता है तो ऑफलाइन आवेदनों पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि आने वाले समय में पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. वहीं आरएलए की कुछ सेवाएं 14 मार्च से पूरी तरह से ऑनलाइन होने के बावजूद, लोग अभी भी सुविधा केंद्र में पहुंच रहे हैं. इसलिए प्राधिकरण ने समय बढ़ाने का फैसला किया.
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जिन सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाना है उनमें पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल ट्रांसफर, सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए वाहनों का पंजीकरण, आरसी पर पते में बदलाव, हटाना, दृष्टिबंधक को जोड़ना या जारी रखें, जारी करना शामिल है. अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरसी को रद्द करना और आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना, और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना, आदि. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित सेवाएं भी केंद्र सरकार के परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है.