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हरियाणा में दुकानों के लाइसेंस के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे विभाग के चक्कर

उचित मूल्यों की दुकानों के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया अब पहले से आसान हो गई है. सरकार ने अब सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है. पोर्टल की मदद से वो घर बैठे लाइसेंस के लिए आवदेन कर सकते हैं.

online portal for shops license in haryana
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Published : Jan 18, 2021, 5:22 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है. पोर्टल की मदद से वो घर बैठे लाइसेंस के लिए आवदेन कर सकते हैं.

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए नए लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएं.

इस वेबसाइट पर करें आवेदन

उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों को अब विभाग के कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सार्वजनिक डोमेन पर वेबसाइट http://saralharyana.gov.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं.

प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के लिए नए लाइसेंस जारी करने के संबंध में विभाग की सार्वजनिक केंद्रित सेवाएं संबंधित आवेदकों को सरल पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में प्राप्त होंगी.

उन्होंने बताया कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और अंतिम अनुमोदित/अस्वीकृति प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. अब आवेदक को ऐसा करने के लिए विभाग के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, मूल रूप से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र को सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मान्य प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

ये भी पढे़ं- आम बजट में केंद्र सरकार से 5 हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता मांगी है: सीएम मनोहर लाल

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है. पोर्टल की मदद से वो घर बैठे लाइसेंस के लिए आवदेन कर सकते हैं.

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए नए लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएं.

इस वेबसाइट पर करें आवेदन

उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों को अब विभाग के कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सार्वजनिक डोमेन पर वेबसाइट http://saralharyana.gov.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं.

प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के लिए नए लाइसेंस जारी करने के संबंध में विभाग की सार्वजनिक केंद्रित सेवाएं संबंधित आवेदकों को सरल पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में प्राप्त होंगी.

उन्होंने बताया कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और अंतिम अनुमोदित/अस्वीकृति प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. अब आवेदक को ऐसा करने के लिए विभाग के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, मूल रूप से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र को सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मान्य प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

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