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गुरुग्राम IMC की जमीन पर अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

गुरुग्राम आईएमसी की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार से अगली सुनवाई तक सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Apr 22, 2019, 9:54 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, एमसी गुरूग्राम, प्रिंसिपल सेक्टरी लोकल बॉडीज हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले में गुड़गांव निवासी सतपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गुरुग्राम एमसी की करोड़ों की जमीन पर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन निगम के अफसर व कर्मचारी आंखे बंद किए हुए हैं.

अधिकारी अतिक्रमणकारियों से मिले हुए हैं. उसने इस बातक की हरियाणा के मुख्यमंत्री को 29 नवंबर 2016 को सीएम विंडो पर शिकायत भी दी थी. शिकायत के बाद भी नगर निगम के गांव दरबारपुर में करोड़ों की 30 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है.

मोहम्मद अरशद, वकील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट को बताया कि गुड़गांव शहर शहर में जहां जमीन की कमी है. सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई बार जमीन की कमी की दुहाई देती है. दूसरी तरफ सरकार के पास जो जमीन है उसी को अतिक्रमणकारियों के चुंगल से नहीं छुटा पा रही है. हाई कोर्ट ने मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दे.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, एमसी गुरूग्राम, प्रिंसिपल सेक्टरी लोकल बॉडीज हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले में गुड़गांव निवासी सतपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गुरुग्राम एमसी की करोड़ों की जमीन पर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन निगम के अफसर व कर्मचारी आंखे बंद किए हुए हैं.

अधिकारी अतिक्रमणकारियों से मिले हुए हैं. उसने इस बातक की हरियाणा के मुख्यमंत्री को 29 नवंबर 2016 को सीएम विंडो पर शिकायत भी दी थी. शिकायत के बाद भी नगर निगम के गांव दरबारपुर में करोड़ों की 30 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है.

मोहम्मद अरशद, वकील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट को बताया कि गुड़गांव शहर शहर में जहां जमीन की कमी है. सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई बार जमीन की कमी की दुहाई देती है. दूसरी तरफ सरकार के पास जो जमीन है उसी को अतिक्रमणकारियों के चुंगल से नहीं छुटा पा रही है. हाई कोर्ट ने मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दे.

Intro:गुरुग्राम आईएमसी की जमीन पर अवैध कब्जे हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया


Body:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार ,एमसी गुरूग्राम, प्रिंसिपल सेक्टरी लोकल बॉडीज हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । इस मामले में गुड़गांव निवासी सतपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गुरुग्राम एमसी की करोडो की जमीन पर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है लेकिन निगम के अफसर व कर्मचारी आंखे बंद किए हुए हैं ।वह अतिक्रमणकारियों से मिले हुए हैं उसने इस बाबत हरियाणा के मुख्यमंत्री को 29 नवंबर 2016 को सीएम विंडो पर एक शिकायत भी दी थी लेकिन शिकायत के बाद भी नगर निगम के गांव दरबारपुर में करोडो की 30 एकड़ जमीन पर कब्जा यू का बना हुआ है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट को बताएगी गुड़गांव शहर शहर में जहां जमीन की कमी है वहां पर सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई बार जमीन की कमी की दुहाई देती है लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास जो जमीन है उसी को अतिक्रमणकारियों के चुंगल से नहीं छुटा पा रही। हाई कोर्ट ने मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को कहा कि वह अगली सुनवाई पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दे ।


बाइट

मोहमद अरशद वकील


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