चंडीगढ़: अब हरियाणा में भी घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर अब कोई भी बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलता है तो पुलिस की ओर से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. गृह मंत्रालय के ओर से डीजीपी कार्यालय को आदेश जारी कर दिए गए हैं. सोमवार से पूरे प्रदेश में ये आदेश लागू हो जाएगा.
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत चालान काटा जाएगा. विज ने ये भी स्पष्ट किया कि मुंह ढकने के लिए सिर्फ बाजार से मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है. इसके लिए गमछा, तौलिया, रुमाल या दूसरे किसी भी कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है.
अनिल विज ने कहा कि प्रदेशवासियों को बीमारी से बचाने के लिए इस नियम को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं अनिल विज ने प्रदेश में शराब के ठेके खोले जाने के विषय में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खुले जाएं, क्योंकि इन ठेकों पर भीड़ जुड़ने और पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान न रखने का अंदेशा बना रहता है और ये सभी लोगों की रोजमर्रा की जरूरत नहीं है.