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यूटी पुलिस के डीएसपी रामगोपाल को सुपरिटेंडेंट को प्रमोट करने की याचिका पर सुनवाई

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Published : Mar 4, 2021, 8:57 PM IST

यूटी पुलिस के डीएसपी रामगोपाल को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर प्रमोशन को लेकर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई की.

UT Police DSP Ram Gopal promoting case
UT Police DSP Ram Gopal promoting case

चंडीगढ़: यूटी पुलिस के डीएसपी रामगोपाल को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर प्रमोशन को लेकर डीएसपी ट्रैफिक जसविंदर सिंह और डीएसपी सिक्योरिटी उदय पाल सिंह ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रामगोपाल को एसपी के तौर पर प्रमोट ना किए जाने की मांग की है.

इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जहां पर चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब देने के लिए समय मांगा है मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2021 को होगी.

चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी जसविंदर सिंह और उदय पाल की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि कोर्ट के 13 जनवरी 2020 के फैसले को खारिज किया जाए. जिसमें रामगोपाल को 2 महीने के भीतर पदोन्नति देने के आदेश दिए थे. याचिका में कहा कि रामगोपाल उनसे जूनियर है और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के आधार पर रामगोपाल को आगे तेजी से प्रमोशन लाभ मिला है.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में विवादित जमीन पर लगाए गए खंबे और बिछाई पाइप गई लाइन, HC ने जारी किया नोटिस

एसपी पदोन्नति नहीं मिलने पर डीएसपी रामगोपाल ने कोर्ट में चंडीगढ़ प्रशासन, प्रशासक के सलाहकार केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह सचिव और डीजीपी के खिलाफ केस दायर किया था. 2017 में दायर याचिका में कहा गया था कि डीएसपी पद से एसपी पद पर 6 साल पदोन्नति देने का प्रावधान है. चंडीगढ़ पुलिस विभाग पंजाब के नियमों को फॉलो करता है. ऐसे में पंजाब पुलिस सर्विस रूल के अनुसार किसी भी डीएसपी पद पर तैनात अधिकारी का अगर लगातार छह साल कार्य का अनुभव हो तो वह एसपी रैंक पर प्रमोट किया जा सकता है.

चंडीगढ़: यूटी पुलिस के डीएसपी रामगोपाल को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर प्रमोशन को लेकर डीएसपी ट्रैफिक जसविंदर सिंह और डीएसपी सिक्योरिटी उदय पाल सिंह ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रामगोपाल को एसपी के तौर पर प्रमोट ना किए जाने की मांग की है.

इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जहां पर चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब देने के लिए समय मांगा है मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2021 को होगी.

चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी जसविंदर सिंह और उदय पाल की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि कोर्ट के 13 जनवरी 2020 के फैसले को खारिज किया जाए. जिसमें रामगोपाल को 2 महीने के भीतर पदोन्नति देने के आदेश दिए थे. याचिका में कहा कि रामगोपाल उनसे जूनियर है और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के आधार पर रामगोपाल को आगे तेजी से प्रमोशन लाभ मिला है.

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एसपी पदोन्नति नहीं मिलने पर डीएसपी रामगोपाल ने कोर्ट में चंडीगढ़ प्रशासन, प्रशासक के सलाहकार केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह सचिव और डीजीपी के खिलाफ केस दायर किया था. 2017 में दायर याचिका में कहा गया था कि डीएसपी पद से एसपी पद पर 6 साल पदोन्नति देने का प्रावधान है. चंडीगढ़ पुलिस विभाग पंजाब के नियमों को फॉलो करता है. ऐसे में पंजाब पुलिस सर्विस रूल के अनुसार किसी भी डीएसपी पद पर तैनात अधिकारी का अगर लगातार छह साल कार्य का अनुभव हो तो वह एसपी रैंक पर प्रमोट किया जा सकता है.

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