चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court Chandigarh) ने पूर्व और मौजूदा सांसदों या विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच में देरी होने पर जांच एजेंसियों से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने कहा इन केसों की जांच और ट्रायल में देरी निष्पक्ष न्याय के अधिकार का उल्लंघन है.
ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि उनके पास सिर्फ चार केस पेंडिंग है. दो पंजाब के और दो हरियाणा के. पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ अपने पूर्व और मौजूदा सांसदों विधायकों के खिलाफ पेंडिंग केसों की पहले ही जानकारी दे चुके हैं.
सुनवाई के दौरान ईडी ने हाई कोर्ट को जानकारी दी और कहा कि पंजाब के पूर्व विधायक अविनाश चंद्र और सरवन सिंह फिल्लौर के खिलाफ जांच पेंडिंग हैं. इन दोनों के केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है. गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं. लेकिन इन दोनों के सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई है.
इसके अलावा दो मामले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) के खिलाफ दर्ज है. इन दोनों में चार्ज फ्रेम होने अभी बाकी है. इन दोनों केसों में एक की सुनवाई 1 जून को और दूसरे की 5 जुलाई को होगी. वहीं सीबीआई ने मामले में जानकारी देने के लिए कुछ और समय मांगा है.