ETV Bharat / state

5 हजार पुलिस जवानों का भर्ती परिणाम दोबारा होगा जारी? HC ने दिए ये आदेश

2018 में हरियाणा पुलिस के 5 हजार जवानों की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था. वहीं इस प्रक्रिया में 221 पद रिक्त रह गए थे. इसके बाद पूरे परिणाम को दोबारा से जारी करने के लिए याचिका लगाई गई. जिसपर हाईकोर्ट ने एचएसएस सी को 15 दिनों में फैसला लेने का आदेश दिया है.

Hc orders haryana staff selection matter to take decision in 15 days
Hc orders haryana staff selection matter to take decision in 15 days
author img

By

Published : Sep 8, 2020, 6:50 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों की भर्ती मामले में रिक्त 221 पदों को सीधे सामान्य श्रेणी से भरे जाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को 15 दिन के भीतर फैसला लेने के आदेश दिए हैं. याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम के चंदन ने एडवोकेट मज़लिज़ खान के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया कि एचएसएससी ने 5000 सिपाहियों की भर्ती निकाली थी.

याचिका में बताया गया कि इसका फाइनल परिणाम 2018 में जारी किया गया, लेकिन स्पेशल बैकवर्ड क्लास कोटा रद्द होने के कारण इस कोटे के 500 पद रिक्त रह गए. जब 500 पदों को मिलाकर नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया, तो विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ में काफी परिवर्तन आया. इन सबके बीच अब 221 पद रिक्त हैं.

ये भी पढ़ें- केंद्र में नौकरी करना चाहते हैं IAS अशोक खेमका, बार-बार आवेदन हो रहे रिजेक्ट

याचिकाकर्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार इन 221 पदों को सीधे सामान्य श्रेणी से भरने जा रही है जो कि गलत है. अगर इन्हें सामान्य श्रेणी से भी भरा जाए तो इन्हें उन 5000 पदों में शामिल कर नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने बताया कि अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक मांग पत्र भी सौंपा है. हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इस मांग पत्र पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों की भर्ती मामले में रिक्त 221 पदों को सीधे सामान्य श्रेणी से भरे जाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को 15 दिन के भीतर फैसला लेने के आदेश दिए हैं. याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम के चंदन ने एडवोकेट मज़लिज़ खान के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया कि एचएसएससी ने 5000 सिपाहियों की भर्ती निकाली थी.

याचिका में बताया गया कि इसका फाइनल परिणाम 2018 में जारी किया गया, लेकिन स्पेशल बैकवर्ड क्लास कोटा रद्द होने के कारण इस कोटे के 500 पद रिक्त रह गए. जब 500 पदों को मिलाकर नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया, तो विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ में काफी परिवर्तन आया. इन सबके बीच अब 221 पद रिक्त हैं.

ये भी पढ़ें- केंद्र में नौकरी करना चाहते हैं IAS अशोक खेमका, बार-बार आवेदन हो रहे रिजेक्ट

याचिकाकर्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार इन 221 पदों को सीधे सामान्य श्रेणी से भरने जा रही है जो कि गलत है. अगर इन्हें सामान्य श्रेणी से भी भरा जाए तो इन्हें उन 5000 पदों में शामिल कर नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने बताया कि अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक मांग पत्र भी सौंपा है. हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इस मांग पत्र पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.