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हरियाणा में आज से 9वीं से 12वीं क्लास तक के खुले स्कूल, जानें क्या हैं नियम - हरियाणा स्कूल गाइडलाइन

हरियाणा में सरकारी और निजी स्‍कूल आज से खुल गए हैं, लेकिन अभी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी. अभी नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थी स्‍कूल आकर शिक्षकों से पाठ समझ सकेंगे.

haryana to partially reopen schools from today
हरियाणा में आज से आंशिक रूप से खुलेंगे स्कूल
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Published : Sep 21, 2020, 8:02 AM IST

Updated : Sep 21, 2020, 11:56 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना के कारण करीब साढ़े पांच महीने से बंद चल रहे सरकारी और निजी स्कूल आज से आंशिक रूप से खुल गए हैं. हालांकि अभी नियमित कक्षाएं तो शुरू नहीं होंगी, लेकिन नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी शिक्षकों से किसी भी विषय को समझने और पढ़ाई संबंधी दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल आ सकते हैं. परिवार से लिखित अनुमति के बाद ही उन्हें अलग-अलग स्लॉट में स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा.

स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन:

  • छात्रों के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी जरूरी
  • हर छात्र को फेस मास्क पहनना जरूरी
  • छात्रों के लिए स्कूल में साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी
  • खांसते और छींकते वक्त मुंह ढकने के निर्देश
  • स्कूल परिसर में थूकने पर प्रतिबंध

ये भी पढ़िए: ग्राउंड रिपोर्ट: प्रदेश में आज से खुल रहे स्कूल, न दिखा सैनिटाइजर और न मिली सफाई

कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र वॉलिंटियर बेसिस पर स्कूल में आकर अध्यापकों से गाइडलाइन के लिए मिल सकते हैं. जिसमें छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी होना आवश्यक है.

इन बातों का रखना होगा ध्यान:

  • जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे, उन्हीं स्कूलों को खोला जा सकेगा.
  • वो टीचर और छात्र स्कूल नहीं आएंगे जो कंटेनमेंट जोन में रहते हों.
  • जो छात्र या टीचर स्कूल आएंगे उन सभी को दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन से दूर रहना होगा.
  • स्कूल के सभी हिस्सों को 1% सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करना होगा.
  • जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको विशेष तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा.
  • स्कूल में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जाएगा.
  • स्कूल ना आने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं.
  • स्कूलों को बायोमेट्रिक हाजिरी की जगह अन्य तरीकों से हाजिरी लगानी होगी.
  • स्कूल खोलने के दौरान असेंबली और खेलकूद की गतिविधियों पर बैन
  • स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अथॉरिटी के नंबर भी डिस्प्ले करने होंगे.
  • इन नंबरों का इस्तेमाल शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कर सकते हैं.
  • एयर कंडीशनिंग और वेंटीलेशन का भी खास तौर पर स्कूलों को ध्यान रखना होगा.
  • कमरों का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहना अनिवार्य है.
  • अगर स्कूल में स्विमिंग पूल है तो उसे भी बंद रखा जाएगा.
  • जो कर्मचारी हाईरिस्क या अधिक उम्र के हैं या फिर जो महिलाएं गर्भावती हैं. उनको छात्रों के साथ इंटरेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जाएगी.
  • स्कूलों को थर्मल गन और ऑक्सीमीटर का भी इंतजाम करना होगा.

चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना के कारण करीब साढ़े पांच महीने से बंद चल रहे सरकारी और निजी स्कूल आज से आंशिक रूप से खुल गए हैं. हालांकि अभी नियमित कक्षाएं तो शुरू नहीं होंगी, लेकिन नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी शिक्षकों से किसी भी विषय को समझने और पढ़ाई संबंधी दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल आ सकते हैं. परिवार से लिखित अनुमति के बाद ही उन्हें अलग-अलग स्लॉट में स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा.

स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन:

  • छात्रों के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी जरूरी
  • हर छात्र को फेस मास्क पहनना जरूरी
  • छात्रों के लिए स्कूल में साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी
  • खांसते और छींकते वक्त मुंह ढकने के निर्देश
  • स्कूल परिसर में थूकने पर प्रतिबंध

ये भी पढ़िए: ग्राउंड रिपोर्ट: प्रदेश में आज से खुल रहे स्कूल, न दिखा सैनिटाइजर और न मिली सफाई

कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र वॉलिंटियर बेसिस पर स्कूल में आकर अध्यापकों से गाइडलाइन के लिए मिल सकते हैं. जिसमें छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी होना आवश्यक है.

इन बातों का रखना होगा ध्यान:

  • जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे, उन्हीं स्कूलों को खोला जा सकेगा.
  • वो टीचर और छात्र स्कूल नहीं आएंगे जो कंटेनमेंट जोन में रहते हों.
  • जो छात्र या टीचर स्कूल आएंगे उन सभी को दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन से दूर रहना होगा.
  • स्कूल के सभी हिस्सों को 1% सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करना होगा.
  • जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको विशेष तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा.
  • स्कूल में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जाएगा.
  • स्कूल ना आने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं.
  • स्कूलों को बायोमेट्रिक हाजिरी की जगह अन्य तरीकों से हाजिरी लगानी होगी.
  • स्कूल खोलने के दौरान असेंबली और खेलकूद की गतिविधियों पर बैन
  • स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अथॉरिटी के नंबर भी डिस्प्ले करने होंगे.
  • इन नंबरों का इस्तेमाल शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कर सकते हैं.
  • एयर कंडीशनिंग और वेंटीलेशन का भी खास तौर पर स्कूलों को ध्यान रखना होगा.
  • कमरों का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहना अनिवार्य है.
  • अगर स्कूल में स्विमिंग पूल है तो उसे भी बंद रखा जाएगा.
  • जो कर्मचारी हाईरिस्क या अधिक उम्र के हैं या फिर जो महिलाएं गर्भावती हैं. उनको छात्रों के साथ इंटरेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जाएगी.
  • स्कूलों को थर्मल गन और ऑक्सीमीटर का भी इंतजाम करना होगा.
Last Updated : Sep 21, 2020, 11:56 AM IST
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