चंडीगढ़: प्रदेश सरकार खनन करने वाली कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. ये शिकंजा उन कंपनियों पर कसा जाएगा. जिन्होंने दबाकर खनन तो किया, लेकिन नियमों के मुताबिक प्रदेश को उसके खजाने के लिए पैसा समय अनुसार नहीं दिया. जिसके कारण खनन विभाग का 500 करोड़ रुपया बकाया हो चला है. ये बकाया निकलवाने के लिए विभाग ने खनन कंपनियों की प्रॉपर्टी को अटैच करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है.
हरियाणा प्रदेश खनन और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विभागीय अफसर वर्तमान में खनन करने वाले ठेकेदारों और कंपनियों से आने वाले सामग्री ही नहीं बल्कि पुरानी बकाया पड़ी 500 करोड़ से ऊपर की राशि को वसूलने की तैयारी में है.
इसी कड़ी में बीते शुक्रवार को हरियाणा निवास में एक बैठक भी बुलाई गई थी. आला अफसरों ने साफ कर दिया कि डिफॉल्टर से बकाया राशि की वसूली हर सूरत में की जाएगी. इतना ही नहीं इस तरह के सूचीबद्ध लोगों से वसूली समय में क्यों नहीं की गई? अगर वो पैसा नहीं चुकता कर रहे थे तो उनकी संपत्ति अटैच क्यों नहीं की गई? इस तरह के सवाल अपने ही विभाग के अफसरों और कर्मचारियों से आने वाले समय में किए जा सकते हैं. इसका सही जवाब नहीं दे पाने वाले और लापरवाही, मिलीभगत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है.
ई ऑक्शन भी होगी शुरू
हरियाणा राज्य खनन विभाग की ओर से ई ऑक्शन की शुरुआत भी की जा रही है. इस संबंध में केंद्र की ओर से भी समय-समय पर आदेश आ रहे हैं. इससे पारदर्शिता और समय की बचत होगी. इसके साथ ही लोगों को हर सूचना के लिए दफ्तरों में अधिकारियों के पास चक्कर नहीं लगाने होंगे.
जल्द खाली पदों को भरा जाएगा
एक लंबे समय से जिला खनन अधिकारियों और स्टाफ की कमी झेल रहे राज्य खनन विभाग के लिए अब जल्द ही भर्ती निकाली जा सकती है. पहले जहां एक-एक अधिकारी को 2 से लेकर 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी. अब जल्द ही आने वाले समय में हर जिले में एक जिला खनन अधिकारी तैनात किया जाएगा.
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इसी तरह से जिला खनन अधिकारी खनन विभाग मुख्यालय में जिन-जिन पदों पर स्टाफ की कमी है, उनकी डिमांड बनाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास भेज दी गई है. हर जिले में जिला खनन अधिकारी होगा. इसके अलावा लिपिक और ग्रुप डी के अलावा विशेषज्ञ की डिमांड भी भेजी जा रही है.