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हरियाणा सूचना आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को दिए मेडिकल सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के आदेश - Health Department Haryana

हरियाणा सूचना आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि पूरे हरियाणा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता व इनको चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टरों, नर्स और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए.

Haryana Information Commission
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Published : Jun 2, 2021, 8:52 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपील की गई थी कि हरियाणा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या और अन्य सूचना हरियाणा सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए. जिसको लेकर हरियाणा सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि वो जानकारी उपलब्ध करवाएं.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका हाई कोर्ट और हरियाणा सूचना आयोग से वापस ले ली. हरियाणा सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता मोनिका सांगवान के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद अपील का फैसला करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि पूरे हरियाणा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता व इनको चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टरों, नर्स और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए.

ये भी पढ़ें- अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी से होगा कोरोना का इलाज, इस जिले के अस्पताल में होगा ट्रायल

हरियाणा सूचना आयोग ने सरकार को सिफारिश करते हुए लिखा है कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सूचना लोगों के बिना मांगे ही सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए. याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया ने सूचना आयोग और हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी थी कि कोरोना काल में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना लोगों की जांच से संबंधित है. इसलिए ऐसी सूचना अधिकार के तहत 48 घंटे में उपलब्ध करवाने होती हैय

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपील की गई थी कि हरियाणा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या और अन्य सूचना हरियाणा सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए. जिसको लेकर हरियाणा सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि वो जानकारी उपलब्ध करवाएं.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका हाई कोर्ट और हरियाणा सूचना आयोग से वापस ले ली. हरियाणा सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता मोनिका सांगवान के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद अपील का फैसला करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि पूरे हरियाणा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता व इनको चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टरों, नर्स और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए.

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हरियाणा सूचना आयोग ने सरकार को सिफारिश करते हुए लिखा है कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सूचना लोगों के बिना मांगे ही सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए. याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया ने सूचना आयोग और हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी थी कि कोरोना काल में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना लोगों की जांच से संबंधित है. इसलिए ऐसी सूचना अधिकार के तहत 48 घंटे में उपलब्ध करवाने होती हैय

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