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HC की फटकार के बाद हरकत में हरियाणा सरकार, अब 2028 तक पूरा होगा ओल्ड ऐज होम का काम! - ओल्ड ऐज होम

प्रदेश के हर जिले में ओल्ड ऐज होम को लेकर हरियाणा सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने जो कड़ी फटकार लगाई थी उसका असर अब नजर आने लगा है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Feb 27, 2019, 11:09 PM IST

चंड़ीगढ़ः बुधवार को सरकार ने कोर्ट को बताया की अब वो साल 2028 तक हर जिले में एक ओल्ड ऐज होम बना देंगे. इसका पूरा रोड मेप भी सरकार ने कोर्ट को सौंप दिया है.

हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव गौरी पराशर जोशी ने बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हो इसकी जानकारी दी है. चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलजीत सिंह बेदी के वकील रंजीवन सिंह से मामले की अगली सुनवाई पर इस पर जवाब मांगा है.

बता दें की पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वो साल 2031 तक राज्य के हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना देंगे. जिस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब तीन सालों में हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना रहा तो हरियाणा को इसी काम के लिए 12 साल कैसे दिए जा सकते हैं.

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हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव को हाईकोर्ट में पेश हो जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए थे. हाईकोर्ट के इसी आदेश पर बुधवार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव हाई कोर्ट में पेश हुई थी.

इस दौरान उन्होंने कोर्ट को ये जानकारी दी है कि सरकार ने साल 2019 -22 में 5 जिलों में, वित्त वर्ष 2022 -24 में सात, वित्त वर्ष 2024-26 में पांच और वर्ष 2016-28 में पांच ओल्ड एज के निर्माण की योजना बना चुकी है.

चंड़ीगढ़ः बुधवार को सरकार ने कोर्ट को बताया की अब वो साल 2028 तक हर जिले में एक ओल्ड ऐज होम बना देंगे. इसका पूरा रोड मेप भी सरकार ने कोर्ट को सौंप दिया है.

हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव गौरी पराशर जोशी ने बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हो इसकी जानकारी दी है. चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलजीत सिंह बेदी के वकील रंजीवन सिंह से मामले की अगली सुनवाई पर इस पर जवाब मांगा है.

बता दें की पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वो साल 2031 तक राज्य के हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना देंगे. जिस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब तीन सालों में हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना रहा तो हरियाणा को इसी काम के लिए 12 साल कैसे दिए जा सकते हैं.

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हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव को हाईकोर्ट में पेश हो जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए थे. हाईकोर्ट के इसी आदेश पर बुधवार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव हाई कोर्ट में पेश हुई थी.

इस दौरान उन्होंने कोर्ट को ये जानकारी दी है कि सरकार ने साल 2019 -22 में 5 जिलों में, वित्त वर्ष 2022 -24 में सात, वित्त वर्ष 2024-26 में पांच और वर्ष 2016-28 में पांच ओल्ड एज के निर्माण की योजना बना चुकी है.

Intro:2028 तक हर जिले में एक ओल्ड ऐज होम बना देंगे  , हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी


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चंड़ीगढ़
राज्य के हर जिले में ओल्ड ऐज होम वर्ष 2031 तक बनाये जाने के हरियाणा सरकार के निर्णय पर हाई कोर्ट ने जो कड़ी फटकार लगाई थी उसका असर अब नजर आने लगा है बुधवार को सरकार ने हाई कोर्ट को बताया की अब वह वर्ष 2028 तक हर जिले में एक ओल्ड ऐज होम बना देंगे इसका पूरा रोड मेप भी सरकार ने हाई कोर्ट को सौंप दिया है
हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव गौरी पराशर जोशी ने बुधवार को हाई कोर्ट में पेश हो इसकी जानकारी दी है चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलजीत सिंह बेदी के वकील रंजीवन सिंह से मामले की अगली सुनवाई पर इस पर जवाब माँगा है बता दें की पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह वर्ष 2031 तक राज्य के हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना देंगे इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब तीन वर्षों में हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना रहा तो हरियाणा को इसी काम के लिए 12 वर्ष कैसे दिए जा सकते हैं।
हाई कोर्ट ने इस जवाब पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव को हाईकोर्ट में पेश हो जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए थे हाई कोर्ट के इसी आदेश पर बुधवार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव हाई कोर्ट में पेश हुई थी और उन्होंने अब हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है अब हाई कोर्ट को बताया गया है कि सरकार ने वर्ष 2019 -22 में 5 जिलों में, वित्त वर्ष 2022 -24 में सात, वित्त वर्ष 2024-26 में पांच और वर्ष 2016-28 में पांच ओल्ड एज के निर्माण की योजना बना चुकी है।



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