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चंडीगढ़: सरकार ने भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा पहुंचाया लाभ - हरियाणा सरकार भवन निर्माण श्रमिक योजनाएं लाभ

प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

haryana Government various schemes
सरकार ने भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा पहुंचाया लाभ
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Published : Jan 17, 2021, 8:41 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है. ये राशि श्रमिक की तीन बेटियों तक दी जाती है.

इसी तरह, मकान की खरीद और निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए सहायता राशि भी प्रदान की जाती है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा विधवा पैंशन के तहत 2 हजार रुपए प्रति महीना, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपए, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपए, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद के लिए 8 हजार रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय कपड़े और जरूरी सामान खरीदने के लिए 5,100 रुपए की राशि दी जाती है.

महिला श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाती है सिलाई मशीन

प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह, कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए की वित्तीय राशि जबकि महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है. उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगार और उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए रेलवे की द्वितीय श्रेणी और साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है.

इसी तरह, पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं, उन्हें 2 हजार रुपए प्रति महीना सहायता राशि दी जाती है.

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है. किसी संक्रामक बीमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पैंशन भी दी जाती है.

ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम ने की 'जीएसटी-पीवी' एप लॉन्च, गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास करवाने वाली फर्म का लगेगा पता

प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है. ये राशि श्रमिक की तीन बेटियों तक दी जाती है.

इसी तरह, मकान की खरीद और निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए सहायता राशि भी प्रदान की जाती है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा विधवा पैंशन के तहत 2 हजार रुपए प्रति महीना, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपए, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपए, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद के लिए 8 हजार रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय कपड़े और जरूरी सामान खरीदने के लिए 5,100 रुपए की राशि दी जाती है.

महिला श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाती है सिलाई मशीन

प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह, कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए की वित्तीय राशि जबकि महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है. उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगार और उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए रेलवे की द्वितीय श्रेणी और साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है.

इसी तरह, पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं, उन्हें 2 हजार रुपए प्रति महीना सहायता राशि दी जाती है.

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है. किसी संक्रामक बीमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पैंशन भी दी जाती है.

ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम ने की 'जीएसटी-पीवी' एप लॉन्च, गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास करवाने वाली फर्म का लगेगा पता

प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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