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अब हरियाणा से किसी भी राज्य में जाने के लिए नहीं लेना होगा पास, प्रतिबंध खत्म

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Published : Jun 1, 2020, 6:04 AM IST

Updated : Jun 1, 2020, 10:11 AM IST

लॉकडाउन-5 या अनलॉक-1 को लेकर हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. हरियाणा सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में अभी कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी. वहीं हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्य में जाने पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

haryana govt meeting
हरियाणा सरकार बैठक

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है.इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है.

अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध समाप्त

ये निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है. बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे. बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

लॉकडाउन-5 या अनलॉक-1 में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर खुल चुका है. अब यहां लोग बिना पास के यात्रा कर सकते हैं.

सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं. इसके अलावा, राज्य में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्केट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं.

सुबह 5 बजे से शुरू हो सकती हैं खेल गतिविधियां, फेस मास्क आवश्यक

बैठक में निर्णय लिया गया है कि खेल गतिविधियां सुबह 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं, जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे. इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे. बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है.

दुकानों पर 5 से ज्यादा व्यक्ति ना हों इकट्ठा

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी. दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए. इसके अलावा, व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

इन गतिविधियों पर 8 जून के बाद होगा फैसला

बैठक में ये भी बताया गया कि आगामी 8 जून से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के बाद लिया जाएगा.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है.इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है.

अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध समाप्त

ये निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है. बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे. बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

लॉकडाउन-5 या अनलॉक-1 में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर खुल चुका है. अब यहां लोग बिना पास के यात्रा कर सकते हैं.

सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं. इसके अलावा, राज्य में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्केट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं.

सुबह 5 बजे से शुरू हो सकती हैं खेल गतिविधियां, फेस मास्क आवश्यक

बैठक में निर्णय लिया गया है कि खेल गतिविधियां सुबह 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं, जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे. इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे. बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है.

दुकानों पर 5 से ज्यादा व्यक्ति ना हों इकट्ठा

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी. दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए. इसके अलावा, व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

इन गतिविधियों पर 8 जून के बाद होगा फैसला

बैठक में ये भी बताया गया कि आगामी 8 जून से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के बाद लिया जाएगा.

Last Updated : Jun 1, 2020, 10:11 AM IST
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