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छुट्टी के लिए सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन करना होगा आवेदन - अवकाश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा

प्रदेश के कर्मचारी अब मैनुअली अवकाश नहीं ले सकेंगे. उन्हें अपने अवकाश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

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Published : Jun 12, 2019, 10:22 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए छुट्टी के आवेदन को ऑनलाईन लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को http://intrahry.gov.in पर छुट्टी के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

वित्त विभाग द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है.

सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में दर्ज किया गया है. जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति, छुट्टी और स्थानांतरण की जानकारी दी गई है. एक अप्रैल, 2019 से http://intrahry.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन छुट्टी के आवेदन को जमा करना और अनुमति की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है.

कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और रिपोर्टिंग अधिकारी छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है. इस प्रणाली में ये भी सुविधा है कि अगर कोई कर्मचारी अपना छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन सौंपने या जमा करवाने में असमर्थ है तो एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी की तरफ से छुट्टी का आवेदन दिया जा सकता है. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रशासन द्वारा दी गई बेवसाइट http://intrahry.gov.in पर ऑनलाईन लीव मैनेजमेंट के दिशानिर्देशों के माध्यम से ली जा सकती है.

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए छुट्टी के आवेदन को ऑनलाईन लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को http://intrahry.gov.in पर छुट्टी के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

वित्त विभाग द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है.

सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में दर्ज किया गया है. जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति, छुट्टी और स्थानांतरण की जानकारी दी गई है. एक अप्रैल, 2019 से http://intrahry.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन छुट्टी के आवेदन को जमा करना और अनुमति की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है.

कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और रिपोर्टिंग अधिकारी छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है. इस प्रणाली में ये भी सुविधा है कि अगर कोई कर्मचारी अपना छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन सौंपने या जमा करवाने में असमर्थ है तो एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी की तरफ से छुट्टी का आवेदन दिया जा सकता है. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रशासन द्वारा दी गई बेवसाइट http://intrahry.gov.in पर ऑनलाईन लीव मैनेजमेंट के दिशानिर्देशों के माध्यम से ली जा सकती है.

Intro:चंडीगढ़, प्रदेश भर के कर्मचारी अब मैनुअली अवकाश नही ले सकेंगे उन्हें अपने अवकाश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कसना होगा ।हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए छुट्टी के आवेदन को ऑनलाईन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को http://intrahry.gov.in पर छुट्टïी का ऑनलाईन आवेदन करना होगा। Body:          वित्त विभाग द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल, चण्डीगढ के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में दर्ज किया गया है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति, छुट्टी तथा स्थानातंरण इत्यादि की जानकारी दी गई है। परंतु अब एक अप्रैल, 2019 से http://intrahry.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन छुट्टïी के आवेदन को जमा करना और अनुमति की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। Conclusion:कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की छुट्टïी का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और रिपोर्टिंग अधिकारी छुट्टïी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
इस प्रणाली में यह भी सुविधा है कि यदि कोई कर्मचारी अपना छुट्टïी का आवेदन ऑनलाईन सौंपने या जमा करवाने में असमर्थ है तो एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी की तरफ से छुट्टïी का आवेदन दिया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी http://intrahry.gov.in पर ऑनलाईन लीव मैनेजमेंट के दिशानिर्देशों के माध्यम से ली जा सकती है।

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