चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को विशेष प्रोत्साहन देगी. इसके लिए "हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति -2022" को (haryana govt electric vehicle policy 2022) अधिसूचित किया गया है. अब लोग इस नीति का लाभ ले सकते हैं. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala on electric vehicle policy 2022) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे राज्य में वाहन की अग्रिम लागत को कम किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि नई ई-व्हीकल नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना है.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क छूट, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति, सीड एंड कन्वर्शन फंड इंसेंटिव, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और जल उपचार प्रोत्साहन जैसे कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने और ग्राहकों को कम कीमत में वाहन मुहैया कराने में यह पॉलिसी अनुकूल बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी.
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उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, स्वैपिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए काफी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार रिसर्च एवं विकास गतिविधियों के महत्व को जानती है. सरकार का यह मानना है कि इस क्षेत्र में रिसर्च पूरे इकोलॉजी तंत्र में बदलाव लाएगा. इसी कारण सरकार ने रिसर्च एवं विकास केंद्रों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है. राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने 17 नवंबर 2022 को "हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति -2022" के तहत प्रोत्साहन राशि लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है.
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इलेक्ट्रिक वाहनों, मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के निवेशकों और खरीदारों दोनों इस पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पॉलिसी शुरू होने के बाद और ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च से पहले स्थापित इलेक्ट्रिक-वाहन की इकाइयां ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन कर सकती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक-वाहन मालिक, जिन्होंने इस पॉलिसी के लॉन्च के बाद और ऑनलाइन प्रोत्साहन पोर्टल के लॉन्च से पहले हरियाणा में अपने वाहन का पंजीकरण कराया है, तो वे भी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं.