चंडीगढ़ः दिल्ली में भड़की हिंसा पर अहम सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है. दिल्ली हिंसा में घायलों को इलाज और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका और बीजेपी नेताओं के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आधी रात सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरन जस्टिस एस मुरलीधर ने राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई. जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया.
दिल्ली पुलिस और सरकार को लगाई थी फटकार
बीते कुछ दिनों में देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है. दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार को जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि हम देश में दोबारा 1984 जैसी घटना होने नहीं दे सकते.
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Justice S Muralidhar transferred from Delhi HC to Punjab and Haryana HC
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2 हफ्ते बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
बता दें कि बुधवार को दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई को उन्होंने गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई थी.
जाहिर है कि दिल्ली में हिंसा की घटना में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. जस्टिस मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने बुधवार रात जारी किया. सुप्रीट कोर्ट द्वारा तबादले की अनुशंसा 12 फरवरी को की गई थी लेकिन नोटिफिकेशन दो हफ्ते बाद जारी किया गया है.
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पंजाब एंड हरियाणा HC का संभालेंगे कार्यभार
सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 222 के तहत,सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट के जज से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के तौर पर तबादला करते हैं.
जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज का कार्यभार संभालेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने पिछले हफ्ते तबादले की निंदा की थी और सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापिस लेने की अपील भी की थी.
BJP नेताओं के वीडियो किए थे पेश
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा और प्रवेश वर्मा के बयानों की वीडियो दिखाया गया था. कोर्ट हिंसा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुनवाई कर रहा था.