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हरियाणा में शाम 6 बजे से ये बाजार होंगे बंद, शराब ठेकों लिए भी जारी नए निर्देश - हरियाणा कोरोना आदेश

हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर पाबंदियां बढ़ाते हुए प्रदेश के कुछ खास बाजारों को शाम 6 बजे से बंद करने का फैसला किया है. ये फैसला सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर पर लेंगे.

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हरियाणा में शाम 6 बजे से ये बाजार होंगे बंद, शराब ठेके के लिए भी जारी नए निर्देश
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Published : Apr 23, 2021, 3:14 PM IST

Updated : Apr 23, 2021, 5:08 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार यानी आज शाम 6 बजे से प्रदेश में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर दुकानें बंद कराने के आदेश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को दुकानें बंद कराने का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है. जिला उपायुक्त ये तय करेंगे कि किस जगह ज्यादा भीड़ होती है. यहां कम भीड़ रहेगी वहां दुकान 10 बजे तक भी खुली रह सकती है. इसका अंतिम फैसला उपायुक्त करेंगे.

बता दें कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों में दुकानों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलीवरी की सेवा जारी रह सकती है. शराब की दुकानों को भी 6 बजे बंद कराने का फैसला किया गया है. ये फैसला सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर पर लेंगे. प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रहेगी.

ये भी पढ़ें: सोनीपत में नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

सरकार की तरफ से जारी आदेशों में अहम बिंदू-

  • बाजार बंद होंगे लेकिन शाम 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक लोग काम से बाहर निकल सकते हैं.
  • सिर्फ भीड़-भाड़ वाले बाजारों को ही शाम 6 बजे बंद किया जाएगा.
  • सभी अपातकाल सेवाओं से संबंधी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, जरूरी सेवा प्रदान करने वाले डिलीवरी एजेंसी खुली रहेंगी.
  • खाली इलाकों में मौजूद शराब की दुकानों को 6 बजे बंद करने का आदेश है.
  • भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर शाम 6 बजे होटल और रेस्टोरेंट भी बंद होंगे.
  • परिवहन व्यस्था जारी रहेगी.
  • सभी जिलों के जिला उपायुक्त बंद होने वाले बाजारों को निर्धारित करेंगे.

ये पढें- ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फरीदाबाद से नोएडा के बीच बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, महज इतने मिनट में तय होगा 1 घंटे का सफर

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार यानी आज शाम 6 बजे से प्रदेश में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर दुकानें बंद कराने के आदेश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को दुकानें बंद कराने का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है. जिला उपायुक्त ये तय करेंगे कि किस जगह ज्यादा भीड़ होती है. यहां कम भीड़ रहेगी वहां दुकान 10 बजे तक भी खुली रह सकती है. इसका अंतिम फैसला उपायुक्त करेंगे.

बता दें कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों में दुकानों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलीवरी की सेवा जारी रह सकती है. शराब की दुकानों को भी 6 बजे बंद कराने का फैसला किया गया है. ये फैसला सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर पर लेंगे. प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रहेगी.

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सरकार की तरफ से जारी आदेशों में अहम बिंदू-

  • बाजार बंद होंगे लेकिन शाम 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक लोग काम से बाहर निकल सकते हैं.
  • सिर्फ भीड़-भाड़ वाले बाजारों को ही शाम 6 बजे बंद किया जाएगा.
  • सभी अपातकाल सेवाओं से संबंधी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, जरूरी सेवा प्रदान करने वाले डिलीवरी एजेंसी खुली रहेंगी.
  • खाली इलाकों में मौजूद शराब की दुकानों को 6 बजे बंद करने का आदेश है.
  • भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर शाम 6 बजे होटल और रेस्टोरेंट भी बंद होंगे.
  • परिवहन व्यस्था जारी रहेगी.
  • सभी जिलों के जिला उपायुक्त बंद होने वाले बाजारों को निर्धारित करेंगे.

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Last Updated : Apr 23, 2021, 5:08 PM IST
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